1 अप्रैल 2020 से 31 जनवरी 2023 तक 1 मदिरा दुकान व 75 बार हुए बंद, 20 मदिरा दुकान व 28 नवीन बार हुए प्रारंभ
रायपुर
बजट सत्र के तीसरे दिन प्रदेश में संचालित मदिरा दुकानों का मामला उठा। विधायक श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू मामला उठाते हुए मंत्री से जानना चाहा कि कितने मदिरा दुकान, बार, बंद / प्रारंभ किये गये एवं कितने मदिरा दुकानों में देशी एवं विदेशी दोनों दुकानों का संचालन शुरू किया गया है? उक्ताशय का जवाब देते हुए आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने बताया कि प्रदेश में 01 अप्रैल 2020 से 31 जनवरी, 2023 तक 01 मदिरा दुकान एवं 75 बारों को बंद किया गया तथा 20 मदिरा दुकान व 28 नवीन बार प्रारंभ किये गये हैं तथा 40 ऐसे बार प्रारंभ किये गये हैं जो पूर्व वर्षों में कोविड महामारी या अन्य कारणों से नवीनीकृत कर संचालन नहीं किये जा सके, किंतु उक्त अवधि में नियमानुसार नवीनीकृत होकर पुन: प्रारंभ हुए हैं। उक्त अवधि में 158 देशी मदिरा दुकान एवं 01 विदेशी मदिरा दुकान में विदेशी व देशी मदिरा के विक्रय हेतु कम्पोजिट मदिरा दुकान के रूप में संचालन शुरू किया गया। उक्त अवधि में 85 मदिरा दुकानों का जगह परिवर्तन किया गया। उपरोक्त दुकानों को जनविरोध, राजस्व हित, अपर्याप्त एवं असुविधाजनक स्थल होने एवं भवन जर्जर होने आदि कारणों से जगह परिवर्तन किया गया है। कोरोना काल में परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए 103 मदिरा दुकानों में काउंटरों की संख्या में वृद्धि की गई थी, जिनमें से 08 काउंटरों को बंद कर दिया गया है तथा शेष काउंटरों को ग्राहकों की सुविधा एवं भीड़ को नियंत्रित करने की दृष्टिकोण से बंद नहीं किया गया है।
रंजना फिर सवाल किया कि क्या जनघोषणा पत्र में शराब बंदी की घोषणा शामिल थी ? यदि हां तो शराब बंदी कब तक कर दी जावेगी एवं विभाग के द्वारा शराब बंदी हेतु कौन कौन से कार्य किये गये? इसके जवाब में मंत्री ने कहा कि जी हां। प्रदेश में शराबबंदी लागू किये जाने के संबंध में अनुशंसा प्रदान करने हेतु विभिन्न 3 समितियों क्रमश: राजनैतिक समिति, प्रशासनिक समिति एवं सामाजिक संगठनों की समिति गठित है। समितियों द्वारा अन्य राज्यों की आबकारी नीति तथा शराबबंदी के प्रभावों का समग्र अध्ययन उपरांत अपनी रिपोर्ट/अनुशंसा राज्य शासन को प्रस्तुत की जावेगी। समितियों की रिपोर्ट/अनुशंसा के आधार पर राज्य में शराब बंदी किये जाने के संबंध में यथेष्ठ निर्णय लिया जा सकेगा।