November 16, 2024

हाई कोर्ट छत्तीसगढ़ में दायर पदोन्नति संबंधित विभिन्न प्रकरणों का निपटारा कर दिया गया है

0

दिनांक 09-03-2023 को हाई कोर्ट छत्तीसगढ़ में दायर पदोन्नति संबंधित विभिन्न प्रकरणों का निपटारा कर दिया गया है बहुप्रतीक्षित प्रधान पाठक से प्राचार्य पदोन्नति मे प्रधान पाठक से व्याख्याता बन चुके शिक्षकों को प्रधान पाठक की वरिष्ठता का लाभ नही दिया गया था जिसके विरुद्ध मे वकील गौत्तम क्षेत्रपाल के माध्यम से छत्तीसगढ़ प्रदेश शिक्षक संघ के महामंत्री सत्यदेव वर्मा एवं अन्य, गिरिश ताम्रकार एवं अन्य ने हाइकोर्ट मे अपील दायर की थी जिसपर माननीय हाई कोर्ट ने फैसला देते हुए ऐसे व्याख्याताओं के प्राचार्य पदोन्न्ति के लिए प्रधानपाठक पद से वरिष्ठता की गणना किये जाने हेतु शासन को निर्देशित किया है।
Wps 3286/2021, 4603/2021
माननीय हाईकोर्ट के इस आदेश से समस्त ऐसे शिक्षक जो पूर्व में प्रधान पाठक थे बाद में व्याख्याता बने जिसको वरिष्ठता नहीं दिया जा रहा था उन्हें बधाई देते हुए खुशियां जाहिर किए गए समस्त प्रधान पाठक इस फैसले को इस फैसले के लिए सभी खुशी जाहिर किए हैं प्रदेश महामंत्री एवं प्रदेश प्रवक्ता तथा संभागीय अध्यक्ष श्री जितेन कनौजे द्वारा भी सभी शिक्षकों को बधाई दिया गया।

सत्यदेव वर्मा
महामंत्री छत्तीसगढ़ प्रदेश शिक्षक संघ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *