योगी सरकार उद्योग लगाने वालों को देगी ये छूट
लखनऊ
राज्य सरकार प्रदेश में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम (एमएसएमई) नीति के तहत निजी क्षेत्र में 10 एकड़ या उससे अधिक जमीन पर औद्योगिक पार्क, फ्लैटेड फैक्ट्री कांप्लेक्स इकाइयों की स्थापना पर 100 फीसदी स्टांप शुल्क में छूट देगी। अपर मुख्य सचिव एमएसएमई ने सोमवार को इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है।
बुंदेलखंड व पूर्वांचल में स्थापित होने वाले उद्योगों की जमीन खरीद पर सौ फीसदी और मध्यांचल व पश्चिमांचल (गौतमबुद्धनगर व गाजियाबाद को छोड़कर) 75 प्रतिशत छूट दिया जाएगा। गौतमबुद्धनगर व गाजियाबाद में यह छूट केवल 50 फीसदी ही दी जाएगी। महिला उद्यमियों को प्रदेश में कही भी उद्योग लगाने पर इस योजना के तहत सौ फीसदी स्टांप शुल्क में छूट मिलेगा।
निवेशक इकाई द्वारा प्राप्त स्टांप शुल्क में छूट के बराबर बैंक में धरोहर धनराशि जमा कराई जाएगी। इकाइयों द्वारा वाणिज्यिक उत्पादन शुरू होने के बाद इसे वापस कर दिया जाएगा। वाणिज्यिक उत्पादन शुरू होने की पुष्टि डीएम या महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र द्वारा की जाएगी। इस अधिसूचना के अधीन छूट तभी मिलेगा जब संबंधित जिले का डीएम या महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र उनके आवेदन पर हस्ताक्षर करेगा।
पूर्वांचल में प्रयागराज, वाराणसी, मिर्जापुर, आजमगढ़, बस्ती, गोरखपुर, अयोध्या व देवीपाटन मंडल है। मध्यांचल में लखनऊ व कानपुर मंडल है। बुंदेलखंड में चित्रकूट धाम व झांसी मंडल और पश्चिमांचल में आगरा, अलीगढ़, मुरादाबाद, मेरठ, सहारनपुर व बरेली मंडल है।