November 28, 2024

रेल संचालन में बाधा ,आम रेल यात्रियों को होती है बहुत परेशानी

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बिलासपुर

रेलवे का कार्य जनहित से जुड़ा है, यह न केवल देश की मूल संरचनात्मनक आवश्यकताओं को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है बल्कि बिजली ,उद्योग ,अस्पताल आदि क्षेत्र में अबाध आपूर्ति को भी सुनिश्चित करता है। बिखरे हुए क्षेत्रों को एक साथ जोडने और देश की राष्ट्रीय अखंडता के संवर्धन में रेल की भूमिका एतिहासिक है। राष्ट्रीय आपात स्थिति के दौरान आपदाग्रस्त क्षेत्रों में राहत सामग्री पहुंचाने में युद्ध आदि में भारतीय रेलवे अग्रणी एवं निर्णायक भूमिका निभाता है।

आज भी रेलवे यात्री परिवहन एवं माल परिवहन का निर्विवाद सबसे सस्ता व सुलभ साधन है इसीलिए अधिकांश लोग यात्रा एवं औद्यौगिक क्षेत्र माल परिवहन के लिए इसका उपयोग करते हैं।भारत के विकास की जीवन रेखा है भारतीय रेल।रेल संचालन को बाधित करने से यात्रा के दौरान यात्रियों को अनावश्यक परेशानी होती है। खासकर बुजुर्ग व छोटे बच्चों के साथ यात्रा करने वाले यात्री अत्यधिक परेशान होते हैं।इसके साथ ही साथ आवश्यक सामानों की आपूर्ति बाधित होती है जिससे देश में संकट की स्थिति पैदा होने की संभावनाएं बढ़ जाती है।

रेलवे नियमों के तहत रेलवे परिक्षेत्र में अनाधिकृत रूप से प्रवेश कर रेल पटरी पर विरोध प्रदर्शन करना, ट्रेन संचालन में व्यवधान उत्पन्न करना एवं रेल सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाने जैसी घटनाओं को अंजाम देना दंडनीय अपराध की श्रेणी में रखा गया है 7 चूंकि ऐसे कृत्यों से यात्रा के दौरान यात्रियों को अत्यधिक परेशानी तो होती ही है साथ ही देश की अर्थव्यवस्था पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसीलिए रेलवे द्वारा रेल अधिनियम बनाए गए हैं जिसके तहत ऐसी घटना करने वालों के विरूद्ध रेल अधिनियम 146, 147, 150, 151, 152, 153 व 174 की धाराओं के तहत भारी जुमार्ना के साथ ही साथ 10 वर्षों तक की सजा का प्रावधान है।

विगत दिनों हिमगीर, करगीरोड़, ब्रजराजनगर, बिजुरी, गेवरारोड़, चंदिया रोड़ तथा अन्य स्टेशनों में हुये रेल आंदोलन के दौरान रेल पटरी पर विरोध प्रदर्शन, ट्रेन संचालन में व्यवधान उत्पन्न करने वालों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज कर भारी जुमार्ना वसूला गया है।साथ ही उन पर रेलवे कोर्ट में केस चल रहा है जिसका अतिशीघ्र फैसला आने वाला है जिसमें सजा होने की पूरी संभावना है।
अत: रेल प्रशासन आमजनों से अपील करता है कि यात्रियों को परेशानी में डालने जैसे कोई भी कार्य ना करें कानून के दायरे में रहकर ही कार्य करें और कानून के विरुद्ध कोई भी ऐसा कार्य ना करें जिससे आपको अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़े।

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