इलेक्ट्रिक वाहन की खरीद पर 1.5 लाख रुपये तक आयकर छूट पाने का अंतिम मौका
नई दिल्ली
चालू वित्त वर्ष को खत्म होने में कुछ ही दिन बचे हैं। ऐसे में यदि आप अधिक आयकर छूट पाना चाहते हैं तो इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) की खरीद फायदा दे सकती है। आयकर अधिनियम की धारा 80ईईबी के तहत इलेक्ट्रिक वाहन (EV) की खरीद पर 1.5 लाख रुपये तक कर छूट पाई जा सकती है। यह धारा 2019 के केंद्रीय बजट में लाई गई थी, जिसका मकसद इलेक्ट्रिक वाहनों का इस्तेमाल बढ़ाना है। केंद्रीय बजट 2019 में सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद के लिए प्रोत्साहन देने का ऐलान किया था। सरकार ने इसके लिए एक नया सेक्शन बनाया है, जिसमें इन वाहनों के लिए जारी लोन पर टैक्स में छूट दी जाएगी। हालांकि, ये छूट सरकार की ओर से एक अप्रैल 2019 से लेकर 31 मार्च 2023 तक के लिए है। प्रत्येक व्यक्ति एक बार ही इसका फायदा उठा सकता है।
सभी ईवी वाहन शामिल
आयकर कानून में इस छूट का फायदा उठाने के लिए वाहनों की श्रेणी में कोई अंतर नहीं किया गया है। आप चाहें स्कूटर खरीदें या फिर इलेक्ट्रिक कार, आपको हर हाल में तय कर लाभ मिलेगा। हालांकि यह लाभ ईवी की व्यक्तिगत खरीद पर ही दिया जाएगा, किसी कंपनी, पार्टनरशिप फर्म, एचयूएफ, एओपी या अन्य करदाता को नहीं। ईवी को निजी या फिर व्यापार के लिए भी उपयोग करने पर छूट का फायदा मिलेगा। अगर आप इलेक्ट्रिक कार को व्यापार के उद्देश्य से खरीदने जा रहे हैं तो फिर ऋण पर 1.50 लाख रुपये से अधिक के ब्याज भुगतान को अपने व्यापार के खर्चों रूप में शामिल कर सकते हैं।
लोन लेने पर ही मिलेगी छूट
इस धारा के अनुसार, अगर कोई व्यक्ति अगर इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के लिए कर्ज लेता है, तो ही आयकर छूट का लाभ उठा सकता है। ऋण के ब्याज भुगतान पर आयकर में एक साल में 1.50 लाख रुपये तक की छूट मिल सकती है। ब्याज पर इस छूट फायदा तब तक मिलता रहता है, जब तक ईवी के लिए लिया गया ऋण पूरी तरह नहीं चुक जाता। ईवी के लिए ऋण किसी वित्तीय संस्थान या नॉन-बैंकिंग फाइनेंस कंपनी से लिया जाना चाहिए। इस छूट का फायदा व्यक्तिगत और व्यावसायिक दोनों मकसद से उठा सकते हैं।