ऑल्ट न्यूज वाले मोहम्मद जुबैर को अभी नहीं हैं राहत के आसार, अब लखीमपुर खीरी पुलिस का वारंट; 11 को पेशी
लखीमपुर खीरी
आल्ट न्यूज के पत्रकार मोहम्मद जुबैर को सुप्रीम कोर्ट से भले सीतापुर में दर्ज मुकदमे में जमानत मिल गई हो लेकिर फिलहाल उसके जेल से बाहर आने के आसार नहीं हैं। अब लखीमपुर खीरी पुलिस ने मोहम्मद जुबैर को एक साल पहले 153 ए के तहत दर्ज मामले में वारंट बी तामील कराया है। एसीजेएम कोर्ट से जारी वारंट शुक्रवार को मोहम्मदी पुलिस ने सीतापुर जिला कारागार पहुंच कर तामील कराया।
मोहम्मदी पुलिस की एक टीम ने फिलहाल सीतापुर में डेरा डाल रखा है। मोहम्मदी पुलिस के मुताबिक मोहम्मद जुबैर के खिलाफ 2021 में एक मुकदमा अदालत के आदेश पर मोहम्मदी कोतवाली में दर्ज हुआ था। इस मामले में मोहम्मदी की एसीजेएम कोर्ट ने मोहम्मद जुबैर के खिलाफ एक वारंट जारी किया था। मोहम्मद जुबैर इस वक्त सीतापुर जेल में निरुद्ध है। इस मामले के विवेचक धीरज शुक्ला की अगुवाई में पुलिस सीतापुर पहुंची और जिला कारागार पहुंचकर इस वारंट की जानकारी दी।
पुलिस के मुताबिक अदालत ने 11 जुलाई की तारीख लगाई है। हालांकि मोहम्मदी पुलिस सीतापुर में डेरा डाले है। एएसपी अरुण कुमार सिंह ने बताया कि आरोपी के खिलाफ अदालत से वारंट जारी हुआ है, उसी का तामीला कराने मोहम्मदी पुलिस गयी थी।