हाईकोर्ट ने अमृतपाल के वकील को फटकार लगाई कहा – सबूत लाओ
चंडीगढ़
अमृतपाल सिंह के पंजाब पुलिस की अवैध रूप से हिरासत में होने के आरोपों के तहत पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में दायर की गई याचिका पर मंगलवार को सुनवाई हुई। 'वारिस पंजाब दे' संस्था के लीगल एडवाइजर बठिंडा के इमान सिंह खारा की याचिका पर हाईकोर्ट ने अमृतपाल के वकील को फटकार लगाई है। कोर्ट ने वकील से पूछा कि क्या सबूत है कि अमृतपाल पुलिस हिरासत में है? आप कोई सबूत लाओ कि वो किस थाने में है।
कोर्ट ने कहा-एजी बोल रहे हैं कि वो कस्टडी में नहीं है। अगर वो बोल रहे हैं तो उनकी जिम्मेदारी है। तुम एक भी प्रूफ लाओ, हम वारंट अफसर लगा देंगे। वहीं हाईकोर्ट में पंजाब के एजी ने दावा किया है कि अमृतपाल को पकड़ने के नजदीक हैं। इस मामले की अगली सुनवाई 11 अप्रैल को होगी।
हाईकोर्ट ने पंजाब पुलिस से कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी
इस दौरान पंजाब के एडवोकेट जनरल विनोद घई ने अमृतपाल के वकील को कहा कि वे सबूत दें कि अमृतपाल पुलिस की कस्टडी में है। अमृतपाल के वकील ने कहा कि अखबारों में खबरें लगी हैं। सीसीटीवी फुटेज आई है। हाईकोर्ट ने कहा कि खबरें लगने का मतलब सबूत नहीं है। फुटेज है तो उसे लेकर आएं। इसके बाद हाईकोर्ट ने इस मामले में अमृतपाल के वकील को एफिडेविट फाइल करने को कहा है। इसके अलावा पंजाब पुलिस के आईजी से भी एफिडेविट मांगा गया है कि इस मामले में अब तक पुलिस ने क्या कार्रवाई की?
पिछली सुनवाई में पंजाब सरकार को लगी थी फटकार
पिछली सुनवाई के दौरान पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार और पुलिस को फटकार लगाई थी। हाईकोर्ट ने कहा कि जब देश की सुरक्षा के लिए खतरा था तो अब तक सरकार क्या कर रही थी। वो हथियारों के साथ घूम रहे थे। 80000 पुलिस होने के बाद भी अमृतपाल फरार कैसे हो गया।