November 24, 2024

नए वित्तीय वर्ष में कई सारी चीजों में बदलाव के साथ करना होगा कदमताल

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रायपुर

नया वित्तीय वर्ष 2023-24 की शुरूआत के साथ कई सारी चीजों में बदलाव के साथ कदमताल करना होगा। इन बदलाव का असर आपकी जेब पर पडऩे वाला है। अगर आपने अभी तक वित्तीय वर्ष 2021-22 का रिटर्न जमा नहीं किया है तो करदाता अपना रिटर्न 31 मार्च तक जमा कर सकते है। कर विशेषज्ञों के अनुसार अब सामान्य रूप सेटैक्स जमा करने के लिए 31 जुलाई निर्धारित है और इसके बाद 31 दिसंबर तक रिटर्न जमा किया जा सकता है।

वित्तीय वर्ष 2020-21 का रिटर्न जमा करने के लिए करदाताओं को सामान्य टैक्स के साथ 5000 रुपये जुमार्ना व 25 प्रतिशत अतिरिक्त टैक्स व ब्याज देना होगा। अगर 31 मार्च तक जमा नहीं किया तो 50 प्रतिशत ज्यादा टैक्स देना होगा। वहीं दूसरी ओर वित्तीय वर्ष 2019-20 के करदाता 5000 रुपये जुमार्ना व 50 प्रतिशत ज्यादा टैक्स के साथ रिटर्न जमा कर सकते है। 31 मार्च तक जमा नहीं किया तो वित्तीय वर्ष 2019-20 के करदाता रिटर्न दाखिल नहीं कर सकेंगे।

सरकार ने आधार-पैन की लिंकिंग की अवधि भी 30 जून तक बढ़ा दी है। अब आप जुमार्ने के साथ अपने आधार पैन की लिंकिंग 30 जून तक करा सकते है।एक अप्रैल से आभूषणों पर हालमार्किंग अनिवार्य होने वाला है। ज्वेलर्स सिर्फ वहीं आभूषण बेच सकेंगे जिस पर छह अंकों का एचयूआइडी नंबर दर्ज होगा। है कि ग्राहक पुराने आभूषणों को बिना हॉलमार्क मार्क के बेच सकेंगे।अगर आप पांच लाख से ज्यादा की सालाना प्रीमियम वाली पालिसी खरीदने वाले है तो ठहर जाइए। एक अप्रैल 2023 से नियम रहा है,इसके तहत पांच लाख रुपये से ज्यादा प्रीमियम वाली बीमा योजना से होने वाली आय पर टैक्स देना होगा। हालांकि इसमें यूलिप प्लान को शामिल नहीं किया गया है।

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