CM गहलोत का एक्शन जयपुर में 9 धमाके 71 मौतें, आरोपियों की रिहाई, AAG की सेवा समाप्त
जयपुर
जयपुर ब्लास्ट मामले के 4 दोषियों के हाई कोर्ट से बरी हो जाने के बाद राजस्थान सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जाने का फैसला किया है. सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि सरकार इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय में स्पेशल लीव पिटीशन (SLP) दायर करेगी.
राजस्थान हाई कोर्ट से फैसला आने के बाद प्रदेश में भारी आक्रोश को देखते हुए शुक्रवार रात मुख्यमंत्री आवास में हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई थी, जहां इस पर फैसला लिया गया. सीएम गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार दोषियों को सख्त से सख्त सजा दिलवाएगी.
उच्च स्तरीय बैठक में परीक्षण के बाद जयपुर बम ब्लास्ट के मामले में हाईकोर्ट के निर्णय के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में अपील का फैसला लिया है। राज्य सरकार सर्वश्रेष्ठ वकील लगाकर पीड़ितों के साथ न्याय सुनिश्चित करेगी।
पैरवी हेतु नियुक्त अतिरिक्त महाधिवक्ता की सेवाएं समाप्त
सीएम गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार की मंशा है कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। इसलिए हाईकोर्ट के फैसले के विरूद्ध राज्य सरकार उच्चतम न्यायालय में शीघ्र ही विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) दाखिल करेगी। साथ ही, मुख्यमंत्री ने इस प्रकरण में पैरवी हेतु नियुक्त अतिरिक्त महाधिवक्ता राजेन्द्र यादव की सेवाएं समाप्त करने का निर्णय लिया। बता दें कोर्ट ने अपने फैसले में राज्य सरकार की प्रक्रिया की कानूनी खामियों की तरफ इशारा किया था।
बैठक में मुख्य सचिव श्रीमती उषा शर्मा, प्रमुख शासन सचिव गृह श्री आनंद कुमार, पुलिस महानिदेशक श्री उमेश मिश्रा, एडीजी एसओजी-एटीएस श्री अशोक राठौड़, एडीजी क्राइम श्री दिनेश एमएन, एडीजी इंटेलिजेंस एस. सेंगथिर, प्रमुख शासन सचिव विधि श्री ज्ञान प्रकाश गुप्ता एवं सचिव गृह (विधि) श्री रवि शर्मा मौजूद थे।
पायलट ने साधा था निशनाा
पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट ने जयपुर ब्लास्ट के चारों आरोपियों के बरी होने पर सरकार से दोबारा जांच कराने की मांग की थी। सचिन पायलट ने कहा कि सभी को पता है उस दिन क्या हुआ था। उन्होंने गंभीर मुद्दा बताते हुए कहा कि सबको याद है बम ब्लास्ट की घटना में लोगों की जान गई। लंबे समय तक मुकदमा चला। आरोपियों को पकड़ा गया और लोवर कोर्ट ने सजा सुना दी। फिर भी आरोपी बरी हो गए। गृह विभाग और विधि विभाग को आत्मचिंतन करना पड़ेगा।