September 29, 2024

हमें भोजन आवश्यक है, तम्बाकू नही अतिरिक्त विषय पर भी होगी चर्चा

0

रायपुर

कलेक्टर डॉ सर्वेश्वर भुरे ने जिले के समस्त अनुविभागीय अधिकारी राजस्व तथा जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को आगामी 14 अप्रैल को ग्राम सभा की बैठक आयोजित करने के निर्देश दिए है। ज्ञात हो कि छत्तीगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा-6 में ग्रामसभा का प्रत्येक तीन मास में कम से कम एक सम्मिलन आयोजित करने का प्रावधान है।

उक्त ग्राम सभा की बैठक में ग्राम सभा की पूर्व बैठक में पारित संकल्पों के क्रियान्वयन संबंधी पालन प्रतिवेदन, पंचायतों के विगत तिमाही के आय-व्यय की समीक्षा एवं अनुमोदन, पिछली छमाही में विभिन्न योजनाओं से स्वीकृत कार्य के नाम, प्राप्त राशि स्वीकृत राशि, व्यय राशि एवं कार्य की अद्यतन स्थिति का वाचन, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना से संबंधित जिलों की ग्राम पंचायतों में रोजगार गारंटी योजना में ग्रामीण परिवारों द्वारा रोजगार की मांग तथा उपलब्ध कराये गये रोजगार की स्थिति की समीक्षा की जाएगी।

ग्राम गौठानों के प्रबंधन एवं संचालन के संबंध में चर्चा, सुराजी ग्राम योजना के तहत नरवा, गरुवा, घुरूवा एवं बाड़ी से संबंधित कार्यों की प्रगति के संबंध में चर्चा, सामाजिक सहायता कार्यक्रम अंतर्गत संचालित पेंशन योजनाओं का सामाजिक अंकेक्षण एवं हितग्राहियों का सत्यापन के संबंध में कार्यवाही, जरूरतमंद व्यक्तियों के लिये पंचायतों द्वारा वितरित खाद्यान्न एवं उसके लाभान्वितों के नामों का वाचन, जन्म, मृत्यु एवं विवाह पंजीयन से संबंधित प्रकरणों के लंबित, निराकृत एवं वितरित प्रमाण पत्रों की जानकारी दी जाएगी।

इसी तरह ग्राम सभा में मौसमी बीमारियों के निदान एवं निवारण पर चर्चा करना एवं उससे निपटने चिकित्सकीय सुविधाओं का अवलोकन करना एवं इस संबंध में जागरूकता फैलाना, सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण 2023 के संबंध में चर्चा किया जाय एवं सर्वेक्षण में व्यापक भागीदारी हेतु प्रेरित किया जाय। जिला पंचायत, जनपद पंचायत एवं ग्राम पंचायत द्वारा स्थानीय आवश्यकता को ध्यान में रखते हुये अन्य विषयवस्तु को ग्राम सभा के एजेण्डे में सम्मिलित किया जा सकता है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *