September 29, 2024

मडंला पुलिस ने तेन्दुए की खाल के साथ दो आरोपियों को किया गिरफ्तार

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बिछिया पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर की कार्यवाही, छत्तीसगढ़ एवं डिंडौरी जिले के रहने वाले है तस्कर

मंडला
 आरोपियो के नाम- 1. नरबद सिंह पिता सुघर सिंह मरकाम उम्र 45 साल निवासी फिटारी थाना समनापुर जिला डिण्डोरी
2. सेहतर सिंह मरकाम पिता तीरथराम मरकाम उम्र 51 साल ग्राम निवासी सिंघारी थाना बोडला जिला कबीरधाम (छ.ग)
जप्ती- तेंदुआ की खाल (चमड़ा) एवं मोटरसाईकिल क्रमांक CG09JH5988.
घटना का विवरण- पुलिस अधीक्षक मंडला श्री रजत सकलेचा द्वारा समस्त थाना/चौकी प्रभारियों को अपने अपने थाना/चौकी क्षेत्रो में अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने एवं प्रभावी कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया हैं। साथ ही नेशनल पार्क से लगे थाना एवं चौकी प्रभारियों को वन्यजीवों की सुरक्षा एवं वन्य प्राणियों के शिकार करने वाले व्यक्तियों के संबंध में सूचना एकत्रित कर चिन्हित करने व इस तरह की प्राप्त सूचना पर तत्काल कार्यवाही करने हेतू निर्देशित किया गया हैं।

इसी तारम्य में थाना बिछिया मे दिनांक 17 अप्रेल 2023 को मुखबिर द्वारा सूचना पुलिस को सूचना मिली कि दो व्यक्ति मोटर साईकिल से नीले रंग का बैग में वन्य जीव तेंदुआ की खाल (चमडा) को लेकर तस्करी (बिक्री) करने के लिए छत्तीसगढ़ से सिझौरा होते हुये राष्ट्रीय राजमार्ग से मंडला की ओर आ रहे है। उक्त सूचना की जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों को देकर बिछिया पुलिस द्वारा तत्काल कार्यवाही कर पुलिस टीम को संदिग्ध मोटरसाइकिल की घेराबंदी एवं सूचना की तस्दीक हेतु रवाना किया गया। पुलिस द्वारा नेशनल हाइवे पर ग्राम पडरिया तिराहा में नाकाबंदी की कार्यवाही की गई। नाकाबंदी के दौरान मुखबिर के बताये हुलिया की लाल रंग की संदिग्ध मोटर साईकिल आती दिखायी दी जिसे घेराबंदी कर   बिछिया पुलिस टीम ने मोटरसाइकिल एवं संदेहियो के नाम पता की जानकारी प्राप्त कर बैग की तलाशी ली गई तलासी के दौरान नाम पता पूछने पर आरोपीयो ने अपना नाम नरबद सिंह पिता सुघर सिंह मरकाम उम्र 45 साल निवासी फिटारी थाना समनापुर जिला डिण्डोरी एवं सेहतर सिंह मरकाम पिता तीरथराम मरकाम उम्र 51 साल ग्राम निवासी सिंघारी थाना बोडला जिला कबीरधाम (छ.ग) के रहने वाले बताये। आरोपियो के पास नीले रंग के बैग में प्लास्टिक की पोलिथीन के में लपेटा हुआ वन्य जीव तेंदुआ की खाल (चमडा) पाया गया। आरोपियों को अभिरक्षा मे लेकर उक्त वन्य प्राणी (जीव) तेंदुआ की खाल (चमडा) के सबंध मे पूछताछ कर  तेंदुआ की खाल (चमडा) एवं मोटर साईकिल जप्त कर दोनों आरोपियों का कृत्य धारा 2,9,39,49बी, 50, 51 वन्य जीव (प्राणी) संरक्षण अधिनियम 1972 का पाये जाने से थाना बछिया में अपराध क्रमांक 161/2023 दर्ज कर विवेचना मे लिया जाकर आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया गया। मामले में अग्रिम विवेचना की जा रहीं हैं।

महत्वपूर्ण भूमिका:- उक्त कार्यवाही अनुविभागीय अधिकारी पुलिस बिछिया के नेतृत्व में थाना प्रभारी बिछिया निरीक्षक के.एस. पेन्द्रो, उप निरीक्षक जगदीश पंद्रे, सहायक उप निरीक्षक धनपाल बिसेन सहित थाना पुलिस स्टाफ द्वारा महत्वपूर्ण भूमिका रहीं। कार्यवाही के दौरान वन्य जीव अपराध अनुसंधान ब्यूरों की टीम भी मौजूद रही।

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