लखनऊ में याजदान बिल्डर के चार और अवैध अपार्टमेंट ध्वस्त होंगे, इन्हें गिराने का हुआ आदेश
लखनऊ
लखनऊ में एलडीए ने याजदान बिल्डर के चार और अवैध अपार्टमेंट को ध्वस्त करने का आदेश दिया है। इन्हें गिराने का आदेश 13 और 15 अप्रैल को विहित प्राधिकारी रामशंकर ने जारी किया। बिल्डर को इन्हें खुद तोड़ने के लिए 30 दिन का समय दिया है। इसके बाद प्राधिकरण इन सभी अपार्टमेंट को ढहा देगा। याजदान बिल्डर की एक बिल्डिंग प्राधिकरण ने दिसंबर 2022 में ध्वस्त करा दी थी। दूसरा अलाया अपार्टमेंट जनवरी में खुद ढह गया था। इसके गिरने के बाद प्राधिकरण ने बिल्डर के बनाए सभी अपार्टमेंट चिन्हित करने का काम शुरू किया तो पता चला कि बिल्डर ने शहर में कई अवैध अपार्टमेंट बनाए हैं।
एलडीए के अधिकारियों और इंजीनियरों को मिलाकर इनका निर्माण कराया। एकल आवासीय मकान का नक्शा पास कराकर बिल्डर ने अपार्टमेंट खड़े कर लोगों को महंगी कीमतों पर बेचा। प्राधिकरण ने अब इन सभी अपार्टमेंट को ध्वस्त करने का आदेश पारित कर दिया है। याजदान बिल्डर के एक और अपार्टमेंट को ध्वस्त करने का आदेश पिछले महीने पारित हुआ था। बिल्डर को इन सभी बिल्डिंग को एक महीने में खुद ध्वस्त करने का समय दिया गया है। इस अवधि में अगर वह इन्हें ध्वस्त नहीं करता है तो प्राधिकरण गिराएगा।
इन्हें गिराने का हुआ आदेश
1.एलडीए ने अलाया होम्स,7 डालीबाग को ध्वस्त करने का आदेश 13 अप्रैल 2023 को किया। यह अपार्टमेंट लगभग 8000 वर्ग फुट में बना है।
2.डालीबाग में ही बिल्डर ने अलाया एमराई अपार्टमेंट बनाया है। यह 6000 वर्ग फुट में बनाया गया है।
3.महानगर में भूखंड संख्या 19 पेपर मिल कॉलोनी में 4500 वर्ग फीट में पांच मंजिला अवैध अपार्टमेंट बनाया है। इन दोनों को गिराने का आदेश भी 13 अप्रैल को हुआ।
4.हुसैनगंज स्थित एक और बिल्डिंग ध्वस्त करने का आदेश हुआ है। यह अपार्टमेंट10000 वर्ग फुट में भूखण्ड संख्या 79/4 पुराना किला हुसैनगंज में बनाया गया है। इसमें भी बिल्डर ने छह मंजिल निर्माण कराया है। इसे ध्वस्त करने का आदेश 15 अप्रैल को हुआ।