November 24, 2024

15 अगस्त 2022 तक मत्स्याखेट, मत्स्य विक्रय/विनिमय/परिवहन पूर्णतः प्रतिबंधित

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डिंडौरी
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी  रत्नाकर झा ने वर्षा ऋतु में मछलियों की वंशवृद्धि (प्रजनन) के दृष्टिकोण से उन्हें सरंक्षण देने हेतु म.प्र. नदीय मत्स्योद्योग अधिनियम 1972 की धारा 3(2) के अंतर्गत 16 जून से 15 अगस्त तक की अवधि को बंद ऋतु (क्लोज सीजन) के रूप में अधिघोषित किया है। उक्त नियमों के उल्लंघन पर म.प्र. राज्य मत्स्य क्षेत्र (संशोधित) अधिनियम 1981 की धारा 5 के तहत उल्लंघनकर्ता को एक वर्ष का कारावास या 5 हजार रूपए तक का जुर्माना या दोनों से दण्डित किये जाने का प्रावधान है।

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री झा ने मत्स्य समितियों/मत्स्य समूहों/निजी मत्स्यपालकों एवं जनसाधारण को सूचित किया है कि 15 अगस्त 2022 तक किसी भी प्रकार का मत्सयाखेट/मत्स्य विनिमय/परिवहन न तो स्वयं करें न ही इसमें किसी अन्य को सहयोग दें। अन्यथा उल्लंघन करने पर उपरोक्त नियमों के तहत कानूनी कार्यवाही की जाएगी।

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