दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन की पत्नी को राहत, कोर्ट ने दी अंतरिम जमानत
नई दिल्ली
दिल्ली सरकार में मंत्री और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जेल में बंद सत्येंद्र जैन की पत्नी पूनम जैन को कोर्ट ने राहत दी है। कोर्ट ने पूनम जैन को एक लाख रुपए के मुचलके पर अंतरिम जमानत दी है। साथ ही कोर्ट अब इस मामले में अगली सुनवाई 20 अगस्त को करेगी। मालूम हो कि मामले की पिछली सुनवाई पर कोर्ट ने ईडी द्वारा दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए सभी आरोपियों को समन जारी कर पेश होने का आदेश दिया था। दरअसल ईडी ने कोलकाता की एक कंपनी से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग के सिलसिले में दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन को 30 मई को गिरफ्तार किया था। इसी मामले में ईडी ने सत्येंद्र की पत्नी पूनम जैन को भी पूछताछ के लिए 14 जुलाई को पेश होने का समन भेजा था। हालांकि खराब स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए पूनम जैन जांच और पूछताछ में शामिल नहीं हो पाई थीं और उन्होंने वक्त मांगा था।
आय से दोगुनी संपत्ति होने का आरोप
गौरतलब है कि ईडी की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के 2017 के एक मामले पर आधारित है, जिसमें यह आरोप लगाया गया था कि 'आप' नेता और उनकी पत्नी पूनम जैन ने फरवरी 2015 और मई 2017 के बीच ₹1.47 करोड़ की आय से अधिक संपत्ति अर्जित की थी। यह उनकी आय के ज्ञात स्रोतों के दोगुने से भी अधिक थी।