October 3, 2024

हत्या के मामले में 25 को आजीवन कारावास

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जांजगीर

तीन वर्ष पूर्व एक व्यक्ति की गांव के मध्य में सामूहिक रूप से हत्या के मामले में आरोप सिद्ध होने पर जिला एवं सत्र न्यायालय के द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश ने हत्या के 25 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आरोपियों ने लाठी डंडा और ईंट से पीट-पीटकर शख्स को मौत के घाट उतार दिया था।

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश द्वारा दिये गये फैसले की जानकारी देते हुए लोक अभियोजक विशाल तिवारी ने बताया की 12 जून 2020 को प्रार्थी होलीलाल ने सिटी कोतवाली जांजगीर में हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। शिकायत में कहा गया कि उनके बड़े भाई तेरसराम को अभियुक्त रामगोपाल के सहयोगी वाले गांव के माता चैरा के पास मारपीट कर रहे थे। वह सूचना पाकर गांव के माता चैरा के पास गया तो देखा कि उसके बड़े भाई तेरसराम को गांव के रामगोपाल साहू, गणेशराम साहू, प्रहलाद राव, गणेश्वर राव, जागेश्वरराव, सुकृतराव, प्रदीप, मुकुंद, असंत, अनुराधा, राहूल, मनीष, शिवनारायण, पालेश्वर साहू, कृष्णकुमार, प्यारेलाल, मुकेश, परमानंद, शनि, शैलेषसिंह, सुरेश, जागेश्वर केंवट, गीताबाई, प्रमिला, योगेश आदि सभी मारपीट कर रहे थे। वे सभी लाठी-डेंडे व ईंट पत्थरों से उनपर बेरहमी से वार कर रहे थे।तेरसराम को जिला अस्पताल जांजगीर ले जाया गया, जहां अस्पताल में डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। जिसके आधार पर सिटी कोतवाली जांजगीर ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। 

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