अवैध खाद भंडारण और बिना लाइसेंस उर्वरक बिक्री पर दुकान सील
जांजगीर-चांपा
जिले में अवैध रूप से खाद-उर्वरक का भंडारण और कालाबाजारी करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही का अभियान चलाने के निर्देश कलेक्टर श्री तारण प्रकाश सिन्हा द्वारा दिए गए हैं। इसी कड़ी में आज राजस्व और कृषि विभाग के अधिकारियों ने छापामार कार्यवाही करते हुए बिर्रा में दो दुकानों को सील किया। खाद का अवैध भंडारण और बिना लाइसेंस के उर्वरक बिक्री पाए जाने पर नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की गई। अब तक 34 कृषि संचालकों को नोटिस भी थमाया गया है।
कलेक्टर श्री सिन्हा के निदेर्शानुसार एवं उपसंचालक कृषि श्री एम.आर. तिग्गा के मार्गदर्शन में जिले के उर्वरक, बीज कीटनाशक निरीक्षकों द्वारा जिले के सभी कृषि केन्द्रों में निरीक्षण का कार्य किया जा रहा है। निरीक्षण के दौरान अनियमिता पाये पर अब तक 34 कृषि केन्द्र संचालकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। जिसमें से 06 कृषि केन्द्र संचालकों के विरूद्ध उर्वरक नियंत्रण आदेश की धारा 1985 के खण्ड-5 एवं 35 ( 1 ) (ए) उल्लंघन पाये जाने पर उर्वरक का जप्ती कर विक्रय प्रतिबंधित किया गया है। इसके अतिरिक्त 03 कृषि केन्द्र संचालकों के विरूद्ध बीज नियंत्रण आदेश 1983 के खण्ड-3 एवं खण्ड – 18 (1) (2) का उल्लंघन पाये जाने पर गोदाम को सील बंध करते हुए विक्रय प्रतिबंधित किया गया एवं 1 उर्वरक विक्रेता का लाईसेंस निलंबन किया गया। आज 9 जुलाई को मेसर्स मेसर्स अग्रवाल कृषि केन्द्र बिर्रा के यहाँ राजस्व विभाग एवं कृषि विभाग संयुक्त दल द्वारा निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान 645 बोरी यूरिया अघोषित परिसर में भण्डारण पाये जाने पर उर्वरक नियंत्रण आदेश खण्ड -7 प्राधिकार ज्ञापन ए-1 शर्त क्रमांक मेसर्स का विक्रय स्थल सील बंद किया गया एवं मेसर्स दीपक कृषि केन्द्र बिर्रा बिना लाईसेंस के जैव उर्वरक विक्रय एवं भण्डारण पाये जाने पर गोदाम को सील बंद किया गया।