आजम को राहत, जिस सजा के चलते विधायकी गई वो सेशन कोर्ट से खारिज
रामपुर
समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को बड़ी राहत मिली है। जिस हेट स्पीच मामले में हुई तीन साल की सजा के चलते उनकी विधायकी चली गई थी, वोट देने का अधिकार छिन गया था, उस केस से रामपुर के एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया है। अदालत ने आजम खान को दोषमुक्त कर दिया है। समाजवादी पार्टी ने इसे न्याय की जीत बताया है।
आजम खान ने निचली अदालत से मिली सजा के खिलाफ एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट में अपील की थी। बुधवार को इस मामले में फैसला आया तो आजम खान के परिवार ने बड़ी राहत महसूस की। आजम खान के वकील विनोद शर्मा ने बताया कि न्यायायल ने आजम खान को इस मामले में दोष मुक्त कर दिया है। सेशन कोर्ट से मिली इस राहत के बाद यूपी के राजनीतिक गलियारों में आजम खान की विधायकी को लेकर एक बार फिर चर्चा होने लगी। बता दें कि आजम खान को तीन साल की सजा सुनाए जाने के तुरंत बाद उनकी विधायकी चली गई थी। इसके बाद उनकी सीट पर चुनाव हुए जिसमें बीजेपी उम्मीदवार की जीत हुई।
आजम खान के वकील ने कहा, 'यह 185/ 2019 क्राइम नंबर का मुकदमा था। हमारी ओर से अपील की गई थी। निचली अदालत से सजा मिली थी जिसकी अपील में आज सेशन कोर्ट ने निचली अदालत के निर्णय को खारिज कर दिया। इस मामले में हमें बाइज्जत बरी कर दिया है। हमें खुशी है। यह न्याय की जीत है।'
उन्होंने कहा, 'इस मामले में अभियोजन अपना केस साबित नहीं कर पाया। हमें झूठा फंसा गया। हमने अपील की थी कि हमें झूठा फंसाया गया है। हमारी बात मानी गई। यह अपील हमारे पक्ष में गई है। अब दोषमुक्त कर दिया गया है।
क्या वापस मिल पाएगी विधायकी?
अब जब इस मामले में आजम खान बरी हो गए हैं तो कानूनी सवाल उठ रहा है कि क्या उन्हें अपनी विधायकी वापस मिल पाएगी? फिलहाल इस बारे में किसी पक्ष से कुछ नहीं कहा गया है लेकिन लोगों के बीच यह चर्चा का विषय है। आजम खान के समर्थक और समाजवादी पार्टी नेता इस राहत को न्याय की जीत बता रहे हैं। समाजवादी पार्टी लगातार आरोप लगाती है कि बीजेपी सरकार आने के बाद से आजम खान और उनके परिवार को जानबूझकर कानूनी मामलों में उलझाया जा रहा है। इस फैसले के बाद आजम खान समर्थकों ने कहा कि आखिरकार न्यायालय से इंसाफ मिला है।