शिंदे धड़े को पार्टी का नाम, चिह्न देने के आदेश के खिलाफ उद्धव की याचिका पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट
नई दिल्ली
उच्चतम न्यायालय ने शिवसेना नाम और पार्टी का चिह्न धनुष और बाण महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के गुट को आवंटित करने के निर्वाचन आयोग (ईसी) के फैसले के खिलाफ पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की याचिका पर 31 जुलाई को सुनवाई करने पर सहमति जताई।
वकील अमित आनंद तिवारी ने याचिका को तत्काल सूचीबद्ध किए जाने का अनुरोध किया, जिसके बाद प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा की पीठ ने कहा कि मामले को 31 जुलाई को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाता है। पीठ ने तिवारी को शिंदे धड़े द्वारा दायर जवाब का प्रत्युत्तर देने की अनुमति देते हुए कहा, इसे 31 जुलाई के लिए सूचीबद्ध किया जाता है। हम इस पर उसी दिन सुनवाई करेंगे। शीर्ष अदालत ने 22 फरवरी को शिंदे से जवाब मांगा था।