हॉस्टल रेंट पर देना होगा 12% GST, जानें क्या कहते हैं नियम
नई दिल्ली
अगर आप हॉस्टल चलाते हैं तो 12 प्रतिशत जीएसटी भरने के लिए तैयार रहें। जी हां, जीएसटी-अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग (AAR) ने 2 अलग-अलग केसों में स्पष्ट किया है कि हॉस्टल रेंट जीएसटी छूट पाने के योग्य नहीं है। यह एक ‘residential dwelling’ के अंतर्गत नहीं आता है। एक अन्य मामले में रेगुलेट करने वाली संस्था ने स्पष्ट किया है कि रोजाना 1000 रुपये से कम के हॉस्टल रेंट पर 17 जुलाई 2022 तक तक कोई भी जीएसटी नहीं देना होगा।
क्या है पूरा मामला?
रिपोर्ट के मुताबिक बेंगुलरू की संस्था ‘श्री साई लक्चरियस स्टे’ पेईंग गेस्ट की सुविधा लोगों को उपलब्ध करवाताी है। इस संस्था ने अपनी याचिका में कहा था कि प्राइवेट हॉस्टल्स को ‘residential dwelling’ की छूट मिलती है इसलिए उन्हें भी मिले। कुछ ऐसा ही केस नोएडा के वी.एस.इंस्टीट्यूट एंड हॉस्टल्स ने भी किया था। संस्था का कहना था कि क्योंकि वे भी पानी, बिजली और वाई-फाई जैसी सुविधाएं उपलब्ध करवाते हैं इसलिए उन्हें ‘residential dwelling’ के तहत छूट मिले।
AAR का क्या कहना है?
अगर कोई प्रॉपर्टी को रेसीडेंस पर दे रहा है तो उसे कोई जीएसटी का भुगतान नहीं करना होगा। लेकिन ऊपर दोनों मामलों पर संस्था ने टिपण्णी करते हुए कहा, “residential dwelling का मतलब स्थायी निवास, ना कि गेस्ट हाउस और लॉज” इस पूरे मसले पर कर्नाटक हाईकोर्ट की टिप्पणी काफी अहम हो जाती है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि एक ही रूम में बेड के हिसाब से लिया जाने वाला पैसा residential dwelling के अंतर्गत नहीं आ सकता है। साथ ही कोई व्यक्तिगत किचन भी उपलब्ध नहीं है। ऐसे में इसे residential dwelling की कैटगरी में नहीं रखा जाएगा।