September 23, 2024

आज आखिरी मौका… ITR भरें और 5000 रुपये के जुर्माने से बचें

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  नई दिल्ली
कल से नए महीने August 2023 की शुरुआत होने जा रही है, ऐसे में एक जरूरी काम करने के लिए बस आजभर का मौका है. जी हां हम बात कर रहे हैं इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की. आयकर विभाग की ओर से आईटीआर भरने के लिए 31 जुलाई 2023 तय की गई है. मतलब आपके पास महज आज का दिन बचा है, अगर आप आईटीआर फाइल करने से चूक जाते हैं, तो फिर आपको 5,000 रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है.

अब तक 6 करोड़ लोगों ने भरा आईटीआर
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लगातार देश के करदाताओं से मैसेज और सोशल मीडिया के जरिए ये अपील कर रहा है कि ITR भरने की डेडलाइन का इंतजार न करें और जल्द से जल्द इस जरूर काम को निपटा लें. विभाग के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से लगातार लोगों को आखिरी समय में होने वाली भीड़ की दिक्कतों से बचने के लिए आज ही इसे दाखिल करने की सलाह दी जा रही है. रविवार को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से अब तक फाइल किए गए ITR का डाटा शेयर किया गया है.

आयकर विभाग की ओर से साझा किए गए डाटा के मुताबिक, 30 जुलाई 2023 तक देश के 6 करोड़ से ज्यादा टैक्सपेयर्स अपना रिटर्न फाइल कर चुके हैं. अगर आप इनमें से एक नहीं हैं और आपने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए ITR File नहीं किया है, तो फिर बिना समय गंवाए आज ही इस काम को सबसे पहले करें. इनमें से सिर्फ रविवार को ही 26.76 लाख करदाताओं ने अपना रिटर्न दाखिल किया है.
जुर्माने से बचने का लास्ट चांस
अगर आप आयकर विभाग की ओर से तय की गई अंतिम तारीख 31 जुलाई 2023 तक अपना ITR दाखिल नहीं करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि इसे दाखिल करने मौका नहीं मिलेगा. विभाग की ओर से ऐसे करदाताओं को मौका दिया जाएगा, लेकिन उन्हें वित्तीय नुकसान झेलना पड़ सकता है. दरअसल, लेट आईटीआर फाइल करने का विकल्प 31 दिसंबर, 2023 तक उपलब्ध है, लेकिन जुर्माने के साथ, तो इससे बचने के लिए अभी इस काम को करना समझदारी होगा.

कितना लग सकता है जुर्माना?
देरी से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने पर पेनाल्टी की बात करें तो इसके तहत 5 लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले करदाताओं के लिए 1000 रुपये का जुर्माना लगाया जाता है, जबकि 5 लाख रुपये से अधिक की वार्षिक आय के लिए 5,000 रुपये की लेट फीस वसूले जाने का प्रावधान किया गया है. हालांकि, ये लेट फाइन विलंब की अवधि पर निर्भर करता है. वहीं अगर करदाता 31 दिसंबर 2023 के बाद ITR Filing करता है तो फिर उसे 10,000 रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है. इसके अलावा जेल भेजने का भी प्रावधान किया गया है. एक्सपर्ट्स के मुताबिक, निर्धारित तिथि तक इस काम को करने से चूकने वाले करदाता को अपना रिटर्न भरने तक प्रति माह एक फीसदी का अतिरिक्त ब्याज देना होता है.

घबराएं नहीं, सावधानी करें रिटर्न दाखिल
जो लोग ITR फाइल करने के लिए लास्ट डेट का इंतजार कर रहे हैं, तो बता दें कि अंतिम समय में हड़बड़ी में इस काम को करने के दौरान कुछ गलतियां हो सकती है, जो आपके लिए परेशानी का सबब बनेंगी. ज्यादातर संभावना ये रहती है कि जल्दबाजी में आईटीआर भरने के दौरान आपसे मांगी गई जानकारियां दर्ज करने में गलती हो जाए और अगर जांच में ये मिसमैच सामने आता है, तो आपको आयकर विभाग की ओर से नोटिस मिल सकता है. इसके साथ ही ध्यान रहे कि टैक्स रिटर्न भरने के दौरान कभी भी अपनी आय को कम करके न लिखें, ये भी नोटिस की वजह बन सकता है. ऐसे में रिटर्न दाखिल करते समय घबराएं नहीं और सावधानी बरतते हुए सटीक जानकारी दर्ज करें.

पांच मिलट में ऐसे निपटाएं ये काम

  •     ई-फाइलिंग पोर्टल (https://eportal.incometax.gov.in/) पर जाएं.
  •     यूजर ID और पासवर्ड से लॉग-इन करें. ई-फाईल > आयकर रिटर्न > 'आयकर रिटर्न दाखिल करें' पर क्लिक करें.
  •     अब एसेसमेंट ईयर चुनें और 'कंटीन्यू' पर क्लिक करें. नए पेज पर ITR फाइलिंग के लिए ऑनलाइन तरीका चुनें.
  •     अपनी टैक्स आय और TDS कैलकुलेशन के हिसाब से ITR फॉर्म चुनें और जरूरी डाक्यूमेंट्स पास रखें.
  •     स्क्रीन पर आपसे संबंधित कुछ सवाल आएंगे, उसके चेक बॉक्स को मार्क करके कंटीन्यू पर क्लिक कर दें.
  •     इसके बाद दस्तावेजों के अनुसार, अपनी आय और कटौती का ब्योरा अलग-अलग सेक्शंस में सावधानी से दर्ज करें.
  •     अगर टैक्स लायबिलिटी का मामला है तो दिए गए ब्योरे के आधार पर टैक्स-कैलकुलेशन का विवरण दिखेगा.
  •     लायबिलिटी बनती है, तो 'अभी भुगतान करें' और 'बाद में भुगतान करें' के विकल्प का चयन कर सकते हैं.
  •     अगर किसी भीतरह की कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं बनती, तो 'प्रिव्यू रिटर्न' पर क्लिक करते हुए आगे बढ़ें.  
  •     अब 'प्रिव्यू और रिटर्न जमा करें' डिक्लेरेशन चेकबॉक्स पर क्लिक करके 'वैलिडेशन के लिए आगे बढ़ें' चुनें.
  •     प्रिव्यू देखें और 'रिटर्न जमा करें' पेज पर, वेरिफाई पर क्लिक करें. रिटर्न का ई-वेरिफिकेशन जरूरी है.
  •     जब आप रिटर्न को E-Varify करा लेते हैं, तो फार्म के सफलतापूर्व भरे जाने की सूचना स्क्रीन पर दिखती है.
  •     ट्रांजैक्शन ID और एक्नॉलेजमेंट नंबर दिखेगा, जिससे आप ITR फॉर्म का स्टेटस चेक कर सकते हैं.
  •     पोर्टल पर जो मोबाइल नंबर और ईमेल रजिस्टर्ड है, उस पर भी आईटीआर भरे जाने का मैसेज मिलेगा.

 

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