भोपाल विकास योजना (प्रारूप) पर 95 आपत्ति/सुझावकर्ताओं की हुई सुनवाई
भोपाल
भोपाल विकास योजना (प्रारूप) 2031 के संबंध में मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 19(2) में जारी सूचना पर प्राप्त आपत्ति/सुझाव की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 9 अगस्त को श्री वी. एस. चौधरी कोलसानी, उप सचिव नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा की गई। सुनवाई में 26 ग्रुप में कुल 153 आपत्तिकर्ताओं को आमंत्रित किया गया था। इसमें से 95 आपत्तिकर्ता उपस्थित हुए। सुनवाई सुबह 10:30 से शाम 6 बजे तक चली।
संचालनालय एवं राज्य नगर नियोजन संस्थान (सिटॉप) में 9 चैट रूम बनाये गये हैं। यहाँ पर आपत्तिकर्ताओं के द्वारा उपस्थित होकर अपना पक्ष रखा जा सकता है। संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश के अधिकारियों/कर्मचारियों को आपत्तिकर्ताओं की मदद के लिए नियुक्त किया गया है।