September 30, 2024

संत रविदास सांस्कृतिक एकता न्यास का गठन, न्यास में कुल 21 सदस्य, सीएम बने अध्यक्ष

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भोपाल

राज्य सरकार ने संत रैदास के जीवन और उनकी वाणियों को मानव कल्याण के लिए विभिन्न माध्यमों में अभिव्यक्त करने के साथ-साथ मध्यप्रदेश की वर्तमान भौगोलिक सीमा से संबद्ध संतो के जीवन और उनकी वाणियों का विविध स्वरुपों में प्रदर्शन करने के लिए संत रविदास सांस्कृतिक एकता न्यास का गठन किया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस न्यास के अध्यक्ष बनाये गए है।

न्यास में कुल 21 सदस्य है। इन सदस्यों में पंद्रह पदेन न्यासी सदस्य होंगे। इनमें संस्कृति मंत्री, अनूसचित जाति कल्याण, अनुसूचित जनजाति कल्याण मंत्री को भी शामिल किया गया है। मुख्य सचिव , वित्त सचिव,  अनुसूचित जाति कल्याण, पर्यटन, नगरीय विकास एवं आवास, जनसंपर्क सचिव, पर्यावरण सचिव, संस्कृति संचालक, आयुक्त सागर और कलेक्टर सागर न्यासी होंगे। वहीं संस्कृति सचिव को न्यासी सचिव बनाया गया है।

भारतीय ज्ञान और दर्शन के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त पांच सदस्य तथा विभिन्न क्षेत्रों के एक सामाजिक कार्यकर्ता को न्यासी सदस्य के रुप में नामांकित किया जाएगा। पदेन न्सासियों को छोड़कर शेष न्यासियों का कार्यकाल अधिकतम तीन वर्ष का होगा।

संत रविदास सांस्कृतिक एकता न्यास का अपना पूर्णकालिक कार्यालय भोपाल में होगा तथा आवश्यकतानुसार अन्यत्र कार्यालय भी हो सकेंगे।संत रविदास सांस्कृतिक एकता न्यास के सुचारु संचालन के लिए परियोजना प्रबंधन इकाई प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट के न्यूनतम दो पद जो प्रत्येक पचास हजार रुपए के एकमुश्त वेतन पर नियुक्त किया जाएगा। इसके अलावा परियोजना संचालित करने के लिए कम्प्यूटर आॅपरेटर, सह टाइपिस्ट का एक पद और चतुर्थ श्रेणी के दो पद आउटसोर्स के माध्यम से लिए जाएंगे। न्यास के उद्देश्यों का क्रियान्वयन तथा दैनंदिन प्रशासनिक एवं वित्तीय गतिविधियों का संचालन एवं समन्वय मुंख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा किया जाएगा।

संचालक संस्कृति  न्यास के मुख्य कार्यपालन अधिकारी होंगे न्यास की गतिविधियों के संचालन एवं स्थापना के उद्देश्य प्राप्ति हेतु संत रविदास एवं संतो के संबंध में शोध सर्वेक्षण एवं विकास कार्यो के लिए समय-समय पर आवश्यकतानुसार विशेषज्ञ समितियों का गठन किया जाएग। न्यास के सुचारु संचालन के लिए एक परियोजना प्रबंधन इकाई का गठन किया जाएगा। न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए राज्य शसन और अन्य स्रोतों से अनुदान दान की राशि मध्यप्रदेश कोषालय संहिता अंतर्गत विशेष व्यक्तिगत खाते में जमा की जाएगी।

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