November 26, 2024

अब तक 31 लाख लोगों का आयकर रिफंड अटका, समय से पहले ITR भरने के बावजूद मामला फंसा

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नई दिल्ली

इस साल आयकर रिटर्न (ITR) भरने वालों की तादात काफी ज्यादी रही। इनमें से बड़ी संख्या में करदाताओं के टैक्स रिफंड वापस आ चुका है,लेकिन इनकम टैक्स डिपॉर्टमेंट के मुताबिक करीब 31 लाख लोगों का टैक्स रिफंड अटक सकता है। यह स्थिति इसके बावजूद है कि इन लोगों ने टैक्स असेसमेंट ईयर 2023-24 यानी वित्त वर्ष 2022-23 के लिए आयकर रिटर्न तय समय सीमा से पहले भर दी थी, लेकिन अभी तक अपने आईटीआर को सत्यापित नहीं किया है।

आईटीआर के सत्यापन के लिए इनकम टैक्स डिपॉर्टमेंट रिटर्न भरने से 30 दिन का समय प्रदान करता है। इस अवधि में अनिवार्य तौर पर रिटर्न को सत्यापित करना पड़ता है। इस अवधि के बीत जाने के बाद टैक्सपेयर्स भरे गए अतिरिक्त कर की वापसी के लिए योग्य नहीं माने जाते। यही नहीं अगर टैक्सपेयर्स तय अवधि में अपनी रिटर्न को स्तायपित नहीं करते तो आईटीआर का खारिज कर दिया जाएगा यानी उसे भरा हुआ नहीं माना जाएगा। सत्यापन नहीं करने पर इनकम टैक्स डिपॉर्टमेंट कर वापसी यानी रिफंड के लिए आईटीआर को प्रॉसेस नहीं करेगा। ऐसे में इन टैक्सपेयर्सओं को फिर से टैक्स रिटर्न भरना होगा।

6.91 करोड़ से ज्यादा लोगों ने टैक्स रिटर्न भरा

इनकम टैक्स डिपॉर्टमेंट की वेबसाइट के मुताबिक, 23 अगस्त तक 6.91 करोड़ से ज्यादा लोगों ने टैक्स रिटर्न भरा था, लेकिन सिर्फ 6.59 करोड़ करदाताओं ने ही अपने आईटीआर को सत्यापित किया है। बाकी के करीब 31 लाख लोगों ने रिटर्न का सत्यापन नहीं कराया है। इसमें से कुछ करदाताओं के लिए सत्यापन की 30 दिन की निर्धारित अवधि जल्द समाप्त होने वाली है। इनकम टैक्स डिपॉर्टमेंट ऐसे लोगों को ई-मेल, एसएमएस और अन्य माध्यमों से अलर्ट भेज रहा है।

अब भी भर सकते हैं आईटीआर

एक्स प्लेटफॉर्म (पूर्ववर्ती ट्विटर) पर एक ​ट्वीट के जरिए इनकम टैक्स डिपॉर्टमेंट ने कहा कि सत्यापन की निर्धारति अवधि बीत जाने के बाद आपको फिर से रिटर्न फाइल करना पड़ेगा और इसके लिए आपको लेट फीस का भुगतान करना होगा। ऐसे में जुर्माने के साथ विलंबित आईटीआर भरनी होगी। जिन करदाताओं की आय पांच लाख रुपये सालाना से कम है, उन्हें 1000 रुपये और जिनकी सालाना इनकम पांच लाख से ज्यादा है उन्हें 5000 रुपये विलंब शुल्क का भुगतान करना होगा। ऐसे करें आईटीआर का सत्यापन: आप अपने आईटीआर को आसानी से सत्यापित कर सकते हैं। ई-फाइलिंग पोर्टल पर आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजकर आप आईटीआर को वेरीफाई कर सकते हैं। इसके अलावा, नेटबैंकिंग और ऑफलाइन मोड से भी आईटीआर वेरीफाई कर सकते हैं। आधार ओटीपी के जरिए सत्यापन के लिए आपको पोर्टल पर लॉगइन करना होगा. इसके बाद ‘ई-वेरिफाई रिटर्न’ पर ​जाना होगा। अब सत्यापन किस माध्यम से करना चाहते हैं, उसका चयन करें और सत्यापन का कार्य पूरा करें।

 

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