रतलाम की नगरपरिषद पिपलौदा में भ्रष्टाचार पर एक्शन, CMO सस्पेंड, कंपनी ब्लैकलिस्टेड
भोपाल
प्रधानमंत्री आवास योजना में भवन अनुज्ञा शुल्क माफ नहीं करना और हितग्राहियों से अवैध वसूली करना पिपलौदा मुख्य नगर पालिका अधिकारी और कंसलटेंट को भारी पड़ गया। नगरीय प्रशासन आयुक्त ने मुख्य नगरपालिका अधिकारी को निलंबित कर दिया है और कंसलटेंट को ब्लैक लिस्टेटड कर दिया है। नगर परिषद पिपलौदा में प्रधानमंत्री आवास योजना में चयनित 360 हितग्राहियों का भवन अनुज्ञा शुल्क परिषद के संकल्प के तहत माफ किया जाना था। प्रथम डीपीआर के समय भवन अनुज्ञा शुल्क माफ कर दिया गया।
द्वितीय डीपीआर के 264 हितग्राहियों का भवन अनुज्ञा शुल्क माफ किए जाने के संबंध में पिपलौदा की मुख्य नगरपालिका अधिकारी आरती गरवाल ने कोई कार्यवाही नहीं की। हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास योजना के क्रियान्वयन में जारी भवन अनुज्ञा शुल्क परिषद के अनुमोदन से माफ करने कके निर्देश है। यह कार्य मुख्य नगरपालिका अधिकारी ने परिषद के संज्ञान में लाकर निर्णय पारित नहीं करवाया। निकाय में अब्दुल रज्जाक शाह, जावेद खान और विशाल पंचाल भवन अनुज्ञा हेतु अधिकृत कंसलटैंट है। अब्दुल रज्जाक ने हितग्राहियो से बिल्डिंग परमीशन के लिए चार-चार हजार रुपए वसूले गए। वे निगम के कर्मचारी भी नहीं थे। शिकायत के बाद उन्होंने राशि वापस की।
पीएम आवास योजना में आवासीय इकाई का डिजाईन तैयार कर हितग्राहियों को उपलब्ध कराए जाने थे ताकि हितग्राही इन डिजाईनों में से चयन कर भवन अनुज्ञा प्राप्त करने की कार्यवाही से बच सके। आरती गरवाल ने इन निर्देशों का पालन नहीं किया जिसके चलते कंसलटेंट अब्दुल रज्जाक ने लोगों से बिल्डिंग परमीशन के नाम पर वसूली की।
कलेक्टर ने कराई थी जांच
कलेक्टर रतलाम से इस पूरे मामले की जांच कराई गई। उन्होंने मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर परिषद पिपलौदा आरती गरवाल और कंसलटैंट अब्दुल रज्जाक को संयुक्त रुप से दोषी पायाद्ध उनकी अनुशंसा पर आयुक्त नगरीय प्रशासन निकुंज श्रीवास्तव ने आरती गरवाल मुख्य नगरपालिका अधिकारी को निलंबित कर दिया है और कंसलटैंट रज्जाक को ब्लैक लिस्टेड करने के निर्देश जारी किए है।