UP Police bharti 2023 में आयु सीमा की छूट को लेकर याचिका पर राज्य सरकार से जवाब मांगा
इलाहाबाद
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 55699 पदों की उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2023 में आयु सीमा की छूट को लेकर दाखिल याचिका पर राज्य सरकार से चार सप्ताह में जवाब मांगा है। हाईकोर्ट ने यह आदेश सत्यवीर व 11 अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। याचिका में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश आरक्षी भर्ती के लिए सामान्य वर्ग के लिए आयु सीमा 18 से 22 वर्ष के बीच है जबकि आरक्षित वर्ग के लिए नियमानुसार छूट का प्रावधान है। कहा गया है कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की अंतिम भर्ती 2018 में हुई थी।
अब पांच वर्ष के अन्तराल पर 2023 में 52699 पदों की भर्ती प्रस्तावित है, जिसमें कई युवा अभ्यर्थी आयु सीमा के कारण बाहर हो सकते हैं। याचियों के अधिवक्ता विनोद कुमार मिश्र के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय में मनीष कुमार बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के वाद में तत्कालीन गृह सचिव ने 2017 से 2020 तक हर वर्ष आरक्षी और सब इंस्पेक्टर की भर्ती के लिए एक हलफनामा दिया था लेकिन 2018 के बाद कांस्टेबल पद के लिए कोई भर्ती नहीं आई। कोर्ट ने सरकार के जवाब के बाद याचियों को प्रत्युत्तर शपथपत्र के लिए दो सप्ताह का समय दिया है और अगली सुनवाई 22 नवंबर की तारीख को लगाई है।
आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को आदेश दिया था कि पुलिस विभाग में विभिन्न पदों पर जारी चयन की प्रक्रिया आगामी दिसंबर माह तक पूरी कर लें। यूपी पुलिस में कांस्टेबल, एसआई व जेल वार्डर समेत करीब 62 हजार पदों पर भर्ती होनी है। कांस्टेबल के 52699, सब इंस्पेक्टर के 2469 और जेल वार्डर के 2833 पदों पर बहाली होनी है। उम्मीद की जा रही है कुछ ही दिनों में यूपी पुलिस कांस्टेबल 52000 भर्ती की आवेदन प्रक्रिया शुरू हो सकती है। प्रदेश के लाखों युवाओं को इन भर्तियों के नोटिफिकेशन का इंतजार है।