पंचायत सचिव द्वारा सरपंच को नहीं दिया जा रहा प्रस्ताव रजिस्टर
डिंडोरी
ग्राम पंचायत सरहरी का मामला दिनाँक 16.08.2022 को नवनिर्वाचित सरपंच मानिकलाल बनवासी, रोजगार सहायक, पंचों एवं ग्रामवासियों की उपस्थिति में पंचायत भवन सरहरी में प्रथम ग्राम सभा का आयोजन किया गया था जिसमें ग्राम के सभी जनकल्याणकारी योजनाओं,हितग्राही मूलक इत्यादि कार्यों का प्रस्ताव एवं सचिव राममिलन परमार को पंचायत से हटाने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया था जिस प्रस्ताव रजिस्टर को पंचायत सचिव द्वारा रोजगार सहायक से मांगकर रख लिया गया है और सरपंच को वह प्रस्ताव रजिस्टर नहीं दे रहा है और न ही प्रस्ताव रजिस्टर को पंचायत भवन में रखा जा रहा है और न ही सचिव ग्राम पंचायत भवन में उपस्थित हो रहा है वहीं पंचायत भवन में उपस्थित रोजगार सहायक द्वारा सरपंच को ग्राम सभा का प्रस्ताव रजिस्टर लेने के लिए ग्राम पंचायत में सूचना का अधिकार लगाने को बोला जा रहा है अब सवाल यह है कि क्या सरपंच को भी प्रस्ताव रजिस्टर के लिए ग्राम पंचायत में सूचना का अधिकार लगाना पड़ेगा?
जबकि उक्त दिनांक को सरपंच , रोजगार सहायक, पंचों एवं ग्रामवासियों की उपस्थिति तथा सचिव की अनुपस्थिति में ग्राम सभा संपन्न हुआ था।
उपर्युक्त रजिस्टर को सचिव से दिलवाए जाने का सरपंच द्वारा जनपद डिंडोरी सी ई ओ को आवेदन किया गया है ताकि ग्राम पंचायत के सभी काम आगामी समय के लिए सुचारु रूप से चलाया जा सके।