अब विरोधी दलों के नेताओं के पुतला दहन नहीं कर पाएंगे
भोपाल
विधानसभा चुनाव के दौरान किसी भी राजनीतिक दल या अभ्यर्थी द्वारा अन्य राजनीतिक दलों के सदस्यों या उनके नेताओं को निरूपित करने वाले पुतले जलाये जा सकेंगे और न ही दूसरे दल की सभा को बिगाड़ने के उद्देश्य से किसी राजनैतिक दल के कार्यकर्ता या समर्थक अन्य राजनीतिक दल द्वारा आयोजित सार्वजनिक सभा में मौखिक या लिखित रूप में सवाल पूछकर या अपने दल के पर्चे बांटकर बाधा उत्पन्न कर पाएंगे।
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने बताया कि आदर्श चुनाव आचार संहिता के तहत उम्मीदवारों, उनके समर्थकों, राजनीतिक दलों के लिए चुनाव आयोग ने आचार संहिता तय की है। राजनीति दल, उनके उम्मीदवार अन्य दल के नेता या उम्मीदवार का पुतला ले जाने, जनता के बीच इन पुतलों को जलाने और इस तरह के अन्य प्रकार के प्रदर्शन का समर्थन नहीं किया जाएगा।
घर के सामने धरना-प्रदर्शन नहीं
हर व्यक्ति के शांतिपूर्ण और बाधारहित घरेलू जीवन के अधिकार का सम्मान किया जाएगा, फिर चाहे राजनीतिक दल और अभ्यर्थी उनकी राजनीतिक राय या गतिविधियों से कितने भी अप्रसन्न हो। किसी भी परिस्थिति में उनकी राय अथवा गतिविधियों के खिलाफ विरोध जताने के लिए व्यक्तियों के घर के सामने प्रदर्शन आयोजित करने या धरना देने का सहारा नहीं लिया जाएगा।
सभा की लेना होगा अनुमति
राजनैतिक दल या अभ्यर्थी स्थानीय पुलिस प्राधिकारियों को किसी भी प्रस्तावित सभा के स्थल और समय के बारे में काफी पहले से सूचित करेंगे ताकि पुलिस यातायात को नियंत्रित करने और शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक व्यवस्था कर सके। यदि किसी प्रस्तावित सभा के संबंध में लाउड-स्पीकरों या किसी अन्य सुविधा के उपयोग के लिए अनुमति या अनुज्ञा प्राप्त करने की आवश्यकता है, तो दल या अभ्यर्थी अग्रिम रूप से संबंधित प्राधिकरण के समक्ष आवेदन करेगा और यह अनुमति या अनुज्ञा प्राप्त करेगा।