सरकारी कर्मचारी के बाद उसके पार्टनर खोल सकेंगे ये अकाउंट, केंद्र ने बदले नियम
नई दिल्ली
केंद्र सरकार ने मृत सरकारी कर्मचारियों के जीवनसाथियों को वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (SCSS) अकाउंट खोलने की इजाजत दे दी है। इस संबंध में सरकार की ओर से नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है। पहले मृत सरकारी कर्मचारियों के जीवनसाथियों को SCSS अकाउंट खोलने की इजाजत नहीं थी। आपको बता दें कि SCSS केंद्र सरकार द्वारा समर्थित एक बचत योजना है। इस योजना में आकर्षक ब्याज दरें और टैक्स छूट के अलावा कई फायदे मिलते हैं। यह 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्तियों, या 55 वर्ष या उससे अधिक की आयु में रिटायर हुए लोगों के लिए उपलब्ध है।
बदले गए हैं एक और नियम: सरकार ने इस स्कीम में एक और खास बदलाव किया है। इसके तहत रिटायर्ड सरकारी कर्मचारियों के लिए रिटायरमेंट बेनिफिट हासिल करने के बाद SCSS अकाउंट को शुरू करने की समय सीमा एक महीने से बढ़ाकर तीन महीने कर दी गई है। बता दें कि पहले SCSS अकाउंट के विस्तार को आवेदन की तिथि से प्रभावी माना जाता था। हालांकि, सरकार ने हाल ही में इस नियम में संशोधन किया है। अब अकाउंट का विस्तार आवेदन की तारीख की परवाह किए बिना, मैच्योरिटी की तारीख या प्रत्येक 3 साल की ब्लॉक अवधि के समापन से हुआ माना जाएगा।
जमा राशि की लिमिट में बदलाव
इसी साल आम बजट में वरिष्ठ नागरिक बचत योजना में जमा राशि की बचत सीमा को बढ़ाने का ऐलान हुआ है। अब वरिष्ठ नागरिक पांच सालों की इस बचत योजना के तहत डाकघर में अधिकतम 30 लाख रुपये तक की राशि जमा कर सकते हैं। पहले इस योजना की बचत सीमा 15 लाख रुपये थी। इस योजना में हर तीन माह पर ब्याज का लाभ खाता धारकों को सरकार की तरफ से दिया जाता है। पांच वर्ष बाद बचत योजना की परिपक्वता अवधि पूरी होने पर इसे और तीन साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। इसके लिए इच्छुक नागरिक को कागजी प्रक्रिया पूरी करनी पड़ेगी। मौजूदा अक्टूबर-दिसंबर तिमाही के लिए इस योजना पर ब्याज 8.2 फीसदी है।