CM सोरेन की विधानसभा सदस्यता पर खतरा,चुनाव आयोग ने राज्यपाल को भेजी रिपोर्ट
राँची
झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (Jharkhand Chief Minister Hemant Soren) की विधानसभा सदस्यता (Assembly Membership) पर खतरा मंडराने लगा है। बता दें कि चुनाव आयोग (Election Commission) ने राज्यपाल (Governor) को हेमंत सोरेन (Hemant Soren) की सदस्यता रद्द करने की सिफारिश भेज दी है। चुनाव आयोग (Election Commission) ने लाभ के पद पर होने के आरोपों पर अपनी राय भेजी है।
संविधान के अनुच्छेद 192 के तहत, किसी सदस्य को अयोग्य ठहराने के मामले में अंतिम फैसला राज्यपाल को करना है
झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बड़ा झटका लगा है। सीएम हेमंत सोरेन पर लाभ के पद पर होने के आरोपों पर अपनी राय राज्यपाल को भेजी है। राज्यपाल चुनाव आयोग की सिफारिश पर हेमंत सोरेन की सदस्यता भी रद्द कर सकते हैं। यह मामला हेमंत सोरेन द्वारा खुद को खनन पट्टा देने का है। इस मामले में चुनाव आयोग ने जांच की थी। संविधान के अनुच्छेद 192 के तहत, किसी सदस्य को अयोग्य ठहराने के मामले में अंतिम फैसला राज्यपाल को करना होता है। दरअसल, झारखंड सीएम हेमंत सोरेन पर लाभ के पद पर होने के आरोप लगे थे। बीजेपी ने हेमंत सोरेन की सदस्यता रद्द करने की मांग की थी। इस मामले में 18 अगस्त को सुनवाई पूरी हो गई थी। अब निर्वाचन आयोग ने इस मामले में अपनी राय राज्यपाल को भेजी है।
क्या है मामला?
दरअसल, हेमंत सोरेन पर झारखंड का सीएम रहते खनन पट्टा खुद को और अपने भाई को जारी करने का आरोप है। उस वक्त हेमंत सोरेन पर खनन मंत्रालय भी थी। ईडी ने हाल ही में खनन सचिव पूजा सिंघल को मनी लॉन्ड्रिंग के केस में गिरफ्तार किया था, पूजा ने ही खनन का लाइसेंस जारी किया था।