पाकिस्तान: पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को बड़ी राहत, अवमानना मामले में गिरफ्तारी पर लगी रोक
इस्लामाबाद
पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को न्यायाधीश की अवमानना मामले में कोर्ट से बड़ राहत मिली है। अदालत ने इमरान खान की गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए उन्हें अग्रिम जमानत दे दी है। पूर्व पीएम इमरान खान ने इस्लामाबाद में एक आतंकवाद विरोधी अदालत (एटीसी) के समक्ष पेश होने के बाद एक सार्वजनिक रैली में सत्र न्यायाधीश की अवमानना की थी।
जज को धमकाने का मामला
पाकिस्तान के डॉन अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक, 20 अगस्त को इस्लामाबाद में एक रैली में न्यायाधीश और पुलिस के खिलाफ धमकी भरी टिप्पणी को लेकर पीटीआई अध्यक्ष इमरान खान के खिलाफ आतंकवाद विरोधी अधिनियम की धारा 7 के तहत मामला दर्ज किया गया था। इमरान खान ने उनकी पार्टी के नेता और उनके चीफ आफ स्टाफ शहबाज गिल को रिमांड पर भेजने वाली महिला जज जेबा चौधरी के खिलाफ विवादित भाषण दिया था।
इमरान खान ने पुलिस को दी थी चेतावनी
पुलिस हिरासत में अपने चीफ स्टाफ पर यातना का आरोप लगाते हुए इमरान खान ने इस्लामाबाद में शनिवार को इस रैली का आयोजन किया था। यहां पर भाषण में पीटीआई चीफ ने इस्लामाबाद के पुलिस महानिरीक्षक और उप महानिरीक्षक को चेतावनी दी कि शहबाज गिल के साथ कथित अमानवीय यातना के लिए वह उन्हें नहीं बख्शेंगे। गिल का आरोप है कि उन्हें जांच एजेंसियों ने गिरफ्तारी के दौरान मारा पीटा भी था।
जमानत याचिका में आरोपों को बताया गलत
इमरान खान की जमानत याचिका में कहा गया कि इमरान खान पर लगे आरोप संदेह और अटकलों पर आधारित है और पूर्व पीएम के खिलाफ कोई भी सबूत मौजूद नहीं है। इमरान खान की पेशी के मद्देनजर फेडरल ज्यूडिशियल कॉम्प्लेक्स की सुरक्षा कड़ी कर दी गई थी। बता दें कि जज की अवमानना मामले में इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने 23 अगस्त को इमरान खान के खिलाफ समन जारी कर उन्हें 31 अगस्त को कोर्ट में निजी तौर पर हाजिर होने का आदेश दिया था।