केंद्र ने मांगे सुझाव, अमल हुआ तो 17 हजार पैक्स समितियां बढेंगी, स्टार्टअप पर निवेश 50 दिन में
भोपाल
मध्यप्रदेश में मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना का लाभ पाने अब प्रदेश के युवा बेरोजगारों ज्यादा नहीं भटकना होगा केवल 22 दिन में उन्हें इस योजना का लाभ मिल जाएगा। वहीं मध्यप्रदेश स्टार्टअप नीति के तहत निवेश पर सहायता पचास दिन में मिल जाएगी। प्रदेश के युवा बेरोजगारों को स्वयं का रोजगार स्थापित करने राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना शुरु की है। इस योजना को राज्य सरकार ने लोक सेवा गारंटी के दायरे में शामिल किया है। इस योजना के तहत महाप्रबंधक जिला उद्योग केन्द्र सात दिन में युवा बेरोजगारों के आवेदनों का परीक्षण कर यह बताएंगे कि उनके आवेदन पूर्ण है या अपूर्ण है। इसके बाद पंद्रह दिन में पूर्ण आवेदन को संबंधित बैक शाखा को भेजेंगे। वहां से उन्हें इस योजना के तहत कर्ज उपलब्ध कराया जाएगा।
मध्यप्रदेश स्टार्ट अप नीति और कार्यान्वयन योजना के अंतर्गत प्राप्त निवेश पर सहायता देने के लिए भी समयसीमा तय कर दी गई है। स्टार्ट अप सेंटर के प्रमुख आवेदन का परीक्षण कर पूर्ण, अपूर्ण की जानकारी आवेदक को दस दिन में दे देंगे। इसके बाद आवेदन की राज्य स्तरीय सहायता समिति के समक्ष प्रस्तुति तीस दिन में होगी और राज्य स्तरीय सहायता समिति से निर्णय के अनुपालन में सुविधा स्वीकृति का आदेश दस दिन में दे दिया जाएगा। समय पर काम नहीं होंने पर लघु उद्योग निगम के प्रबंध संचालक और उसके बाद एमएसएमई के सचिव के पास अपील की जा सकेगी।
स्टार्ट अप नीति के तहत लीज रेंटल सहायता के आवेदन का परीक्षण कर पूर्ण, अपूर्ण की जानकारी स्टार्ट अप सेंटर के प्रमुख दस दिन में अनिवार्य रुप से देंगे। इसके बाद आवेदन की राज्य स्तरीय सहायता समिति के समक्ष प्रस्तुति तीस दिन में और स्वीकृति आदेश जारी करने का काम भी दस दिन में हो जाएगा।
घरेलू हिंसा पर 45 दिन में कार्यवाही
घरेलू हिंसा की शिकायतों पर अब आईसीडीएस प्रशासक वन स्टाप सेंटर के परियोजना अधिकारी 45 दिन के भीतर कार्यवाही करेंगे। कार्यवाही न होने पर जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला बाल विकास और कलेक्टर को अपील की जा सकेगी। सरकारी महिला हास्टल में आवेदन पर अब अधीक्षिका मात्र 7 दिन में उसका निराकरण कर देंगी। ऐसा न होने पर संभागीय संयुक्त संचालक महिला बाल विकास और संयुक्त संचालक महिला बाल विकास संचालनालय को अपील की जा सकेगी।
एमएसएमई में मदद 60 दिन में
एमएसएमई प्रोत्साहन योजना अंतर्गत यंत्र-संयंत्र में दस करोड़ तक का निवेश वाली इकाई को सहायता के लिए पूर्ण आवेदन जिला स्तरीय सहायता समिति के समक्ष प्रस्तुत करने की समयसीमा अब तीस दिन होगी और तीस दिन के भीतर जिला स्तरीय सहायता समिति से इस पर निर्णय करा लिया जाएगा।
औद्योगिक भूखंड अब 15 दिन में
औद्योगिक भूखंड, शेड आवंटन के मामले में सभी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद महाप्रबंधक जिला उद्योग केन्द्र आशय पत्र सात दिन में जारी करेंगे। आशय पत्र की शर्तो की पूर्ति करने पर आवंटन आदेश सात दिनमें महाप्रबंधक जिला उद्योग केन्द्र जारी कर देंगे।