वाहन पर 15 दिसंबर से पहले लगवाएं हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट, यहां समझें प्रोसेस
भोपाल
अगर आपका वाहन का पंजीयन एक अप्रैल 2019 के पहले का है और वाहन में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट नहीं है तो जल्द ही हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगवा ले। क्यों कि 15 दिसंबर के बाद अगर वाहन में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट नहीं दिखी तो आपका चालान कटेगा।
हाई कोर्ट के निर्देश के बाद परिवहन विभाग ने वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाना अनिवार्य कर दिया है। एक अप्रैल 2019 से पहले के पंजीकृत वाहन जिनमें हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट नहीं लगी है, उनमें लगवाना जरूरी है। इसके अलावा वर्तमान में जो भी वाहन बिना हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट के सडक़ पर दौड़ रहे हैं, उन सभी वाहन मालिकों को अपने वाहनों पर 15 दिसंबर से पहले हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगवाना अनिवार्य हो गया है। 15 दिसंबर के बाद यदि ऐसे वाहन सडक़ों पर दौड़ते मिले तो उन पर चालानी कार्रवाई की जाएगी।
ऐसी है प्रोसेस
एक अप्रैल 2019 के पहले पंजीकृत वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगवाने के लिए फीस चुकानी होगी। नई नंबर प्लेट लगवाने के लिए वाहन कंपनी के शोरूम पर जाकर या ऑनलाइन भी आवेदन कर सकते हैं। शोरूम पर फीस ऑनलाइन जमा करनी होगी। वहीं शोरूम संचालकों को फीस की रसीद जरूर देनी होगी। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट एक एल्यूमीनियम निर्मित नंबर प्लेट है, जो वाहनों के आगे और पीछे लगाई जाती है।
ये है खासियत
हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट के ऊपरी बाएं कोने पर एक नीले रंग का क्रोमियम आधारित अशोक चक्र का होलोग्राम होता है। इसके निचले बाएं कोने पर एक यूनिक लेजर ब्रांडेड 10 अंकीय स्थायी पहचान संख्या पिन दिया जाता है। इसके अलावा पंजीकरण संख्या के अंकों और अक्षरों पर एक हॉट स्टैप फिल्म लगाई जाती है।
हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट वाहन के डिजिटल पंजीकरण के बाद ही जारी की जाती है और ये वाहन से जुड़ा होता है। इस प्रकार प्लेटों का उपयोग एक अलग वाहन पर नहीं किया जा सकता है।