विधि मुखर्जी ने मां इंद्राणी के साथ रहने की CBI कोर्ट में दी अर्जी
मुंबई
शीना बोरा हत्या मामले की मुख्य आरोपी इंद्राणी मुखर्जी की बेटी विधि मुखर्जी ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) कोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका में उन्होंने अपनी मां के साथ रहने की अनुमति मांगी है। वकील रंजीत सांगले के जरिए सीबीआई कोर्ट में दायर याचिका में कहा गया है कि अपनी मां के साथ रहने में सक्षम होना, बीमार मां की देखभाल करना किसी भी बच्चे का मौलिक अधिकार है। विधि की इस याचिका पर गौर करने के बाद सीबीआई की स्पेशल कोर्ट के जज एसपी नाइक निंबालकर ने सीबीआई से जवाब दाखिल करने को कहा है। कोर्ट अब इस मामले में सात सितंबर को अगली सुनवाई करेगी।
दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने इस साल की शुरुआत में इंद्राणी मुखर्जी को जमानत दे दी थी। जमानत की एक शर्त यह थी कि वह मामले में किसी अन्य गवाह से नहीं मिलें। जेल से रिहा होने के बाद इंद्राणी ने प्रेस को बताया कि वह अदालत से अपने मामले में तेजी लाने के लिए कहेंगी ताकि वह अपनी बेटी के साथ फिर से रह सके। दूसरी ओर विधि की याचिका में कहा गया है कि वह कई सालों से विदेश में हैं और यूके में अकेली रहती हैं। याचिका में आगे कहा गया है कि विधि 10 सितंबर को भारत लौट आएंगी।
मां के साथ रहने का दिया तर्क
विधि ने अपने वकील सांगले के जरिए कोर्ट को बताया कि वह एक नाबालिग थी जब उनकी मां को 2015 में गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी के दिन से ही उन्हें अपनी मां के साथ और प्यार से वंचित किया गया था। सात साल पहले वह आखिरी बार उनके साथ रही थीं। याचिका में कहा गया है कि विधि अब अपनी मां के साथ रहना चाहती हैं और उनसे बातचीत करना चाहती हैं।
इंद्राणी को है कौन सी बीमारी
सीबीआई कोर्ट के सामने कहा गया है कि इंद्राणी सेरेब्रल इस्किमिया से पीड़ित हैं। वह कमजोर हैं और उन्हें उचित व्यक्तिगत और चिकित्सा देखभाल की जरूरत है। इसे विधि अपनी क्षमता और समय के अनुसार देना चाहती हैं। याचिका में आगे कहा गया है कि मुंबई में इंद्राणी के अलावा उनका कोई परिवार नहीं है।