September 22, 2024

आरटीई के तहत निःशुल्क प्रवेश के लिए आवेदन में आयु सीमा और प्रवेशित कक्षा हेतु कर सकेंगे संशोधन

0

आरटीई के तहत निःशुल्क प्रवेश के लिए आवेदन में आयु सीमा और प्रवेशित कक्षा हेतु कर सकेंगे संशोधन

स्कूल शिक्षा विभाग ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्रवेश संबंधी दिशा-निर्देश जारी

तीन मार्च तक आरटीई पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन और त्रुटि सुधार के लिए विकल्प उपलब्ध रहेगा

भोपाल

राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अर्न्तगत गैर अनुदान मान्यता प्राप्त अशासकीय स्कूलों में कमजोर वर्ग एवं वंचित समूह के बच्चों के ऑनलाइन निःशुल्क प्रवेश के लिए आयुसीमा अनुसार संशोधन की सुविधा पोर्टल पर उपलब्ध कराई गई है। स्कूल शिक्षा विभाग ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्रवेश संबंधी दिशा-निर्देश जारी किये हैं।

उल्लेखनीय है कि, 28 फरवरी 2024 को ही राज्य शासन द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति में विहित प्रावधान अनुरूप पूर्व प्राथमिक एवं प्राथमिक कक्षाओं में प्रवेश हेतु निर्धारित आयुसीमा संबंधी निर्देश पत्र जारी किया है। इस सिलसिले में राज्य शिक्षा केन्द के द्वारा तत्काल आरटीई पोर्टल पर नर्सरी कक्षा में प्रवेश हेतु न्यूनतम आयु 3 वर्ष एवं अधिकतम आयु 4 वर्ष 6 माह तक, के.जी.-I- न्यूनतम आयु 4 वर्ष एवं अधिकतम आयु 5 वर्ष 6 माह तक, के.जी.II – न्यूनतम आयु 5 वर्ष एवं अधिकतम आयु 6 वर्ष 6 माह तक तथा कक्षा-1 के लिए न्यूनतम आयु 6 वर्ष एवं अधिकतम आयु 7 वर्ष 6 माह तक अंकित करने की सुविधा प्रदान की है।

संचालक ने बताया कि ऐसे आवेदक, जिन्होंने पूर्व में अपने बच्चों के नि:शुल्क प्रवेश के लिए आवेदन किया है, वे पोर्टल पर पूर्व आवेदन में आयु, प्रवेशित कक्षा और चयनित स्कूलों संबंधी प्राथमिकता क्रम संबंधी सुधार कर सकेंगे। इसके साथ ही नवीन आवेदन के समय भी कक्षावार निर्धारित आयुसीमा ही लागू होंगी। तीन मार्च, 2024 तक आरटीई पोर्टल https://rteportal.mp.gov.in/ पर ऑनलाइन आवेदन और त्रुटि सुधार के लिए विकल्प उपलब्ध रहेगा। ऑनलाइन आवेदन करने के पश्चात आवेदक 24 फरवरी से 5 मार्च, 2024 तक पावती डाउनलोड और मूल दस्तावेजों का सत्यापन निर्धारित संकुल केंद्रों में करा सकेंगे।

धनराजू एस ने बताया कि 7 मार्च, 2024 को पारदर्शी रेंडम पद्धति से ऑनलाइन लॉटरी आयोजित करते हुए आवेदकों को स्कूल का आवंटन किया जायेगा। साथ ही चयनित आवेदकों को एस.एम.एस. से भी सूचित किया जाएगा। लॉटरी में चयनित आवेदक 11 मार्च से 19 मार्च, 2024 के बीच आवंटन-पत्र डाउनलोड करके आवंटित स्कूल में प्रवेश पास कर सकेंगे। प्रवेश लेते समय ही संबंधित प्राइवेट स्कूल द्वारा मोबाइल ऐप के माध्यम से एडमिशन रिपोर्ट भी दर्ज की जाएगी।

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may have missed