September 28, 2024

अदालत ने परिवार के तीन सदस्यों को सुनाई उम्रकैद की सजा, दहेज के लिए की थी महिला की हत्या

0

रांची.

झारखंड के हजारीबाग जिले की एक अदालत ने शनिवार को एक ही परिवार के तीन सदस्यों को उम्रकैद की सजा सुनाई। उन्हें दहेज को लेकर एक महिला की हत्या के मामले में दोषी ठहराया गया। अभियोजन पक्ष के मुताबिक, महिला की पहचान चौपारण थाना क्षेत्र के झापा की बसंती के रूप में की गई थी। महिला को 16 अप्रैल 2021 को महिला को आग लगा दी थी।

बसंती के माता-पिता ससुराल वालों को मांगे गए दहेज को देने में विफल रहे थे। अदालत ने बसंती के पति अंगज कुमार, ससुर कुंजिल साव और देवर निर्मल साव को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 498ए (महिला के पति या पति के रिश्तेदार द्वारा उसके साथ क्रूरता) सहित विभिन्न धाराओं के तहत दोषी ठहराया। बसंती के ससुराल वालों ने एक लाख रुपये नकद और एक दोपहिया वाहन की मांग की थी। उन्होंने मांग पूरी न होने पर जान से मारने की धमकी भी दी थी। उसने 2016 में शादी की थी और वह दो बच्चों की मां थी।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *