September 27, 2024

बिना अनुमति प्रचार सामंग्री लगाने पर होगा जुर्माना

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कलेक्टर ने जारी किए संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम के संबंध में विस्तृत आदेश
सिंगरौली

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग भोपाल के निर्देशानुसार आगामी नगरीय निकाय आम निर्वाचन 2022 अंतर्गत नगर परिषद बरगवा एवं सरई के निर्वाचन को दृष्टिगत रखते हुये कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री राजीव रंजन मीना के द्वारा संपत्ति विरूपण अधिनियम के संबंध में विस्तृत आदेश जारी किए गए हैं। जारी आदेश के तहत निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों द्वारा चुनाव प्रचार करने या अन्य कार्य हेतु शासकीय व अशासकीय भवनों, दीवारों पर नारे लिखे जाने, बेनर लगाये जाने, पोस्टर लगाये जाने, फलेक्स लगाये जाने एवं विद्युत तथा टेलीफोन के खंबो पर चुनाव प्रचार से संबंधित पोस्टर, झण्डे आदि लगाये जाने की प्रवृत्ति दृष्टिगोचर होती है। जिसके कारण शासकीय सम्पत्ति का स्वरूप विकृत हो जाता है।

इस संबंध में शासन द्वारा म.प्र. सम्पत्ति विरूपण निवारण अधिनियम 1994 पारित किया गया है। इस अधिनियम की धारा 3 में यह स्पष्ट उल्लेख है कि, कोई भी जो सम्पत्ति के स्वामी की लिखित अनुज्ञा के बिना, सार्वजनिक दृष्टि में आने वाली किसी सम्पत्ति को स्याही. खडिया, रंग, पोस्टर, बैनर या किसी अन्य पदार्थ लिखकर या चिन्हित करके उसे विरूपित करेगा, वह जुर्माने से 1000 रूपये तक का हो सकेगा, से दण्डित होगा। म.प्र. सम्पत्ति विरूपण निवारण अधिनियम 1994 के अधीन दण्डनीय कोई भी अपराध संज्ञेय होगा।

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