पूर्व बिशप पीसी सिंह की जमानत अर्जी को अदालत ने किया निरस्त
जबलपुर
ईओडब्ल्यू के विशेष न्यायाधीश अमजद अली के न्यायालय ने आर्थिक अनियमितता के आरोपित पूर्व बिशप पीसी सिंह की जमानत अर्जी निरस्त कर दी। इससे पूर्व गिरफ्तारी के बाद ईओडब्ल्यू द्वारा 12 सितंबर को उसे न्यायालय में पेश किया गया था। ईओडब्ल्यू को विशेष न्यायालय से चार दिन की पुलिस रिमांड मिली थी। रिमांड का समय खत्म होने पर उसे न्यायालय के समक्ष पेश करने के निर्देश दिए गए थे।
विशेष न्यायालय में जमानत अर्जी की सुनवाई हुई। इस दौरान अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक सारिका यादव ने जमानत अर्जी का विरोध किया। उन्होंने दलील दी कि अब तक की जांच में ईओडब्ल्यू को इस बात के संकेत मिले हैं कि पीसी सिंह की विदेश में भी प्रापर्टी हो सकती है। विदेशी बैंकों में भी खाते हो सकते हैं। इस बिंदु को भी ध्यान में रखकर पीसी सिंह से ईओडब्ल्यू के अधिकारी पूछताछ कर रहे हैं। आयकर विभाग भी अपने स्तर पर इसकी जांच कर रहा है। इसके अलावा उसने कहां-कहां संपत्ति खरीदी है, फर्जीवाड़े में उसका साथ कौन-कौन दे रहा था। इसका भी पता लगाया जा रहा है।
बैंक खातों की जांच, जमीनों के दस्तावेजों का सत्यापन
ईओडब्ल्यू की टीम ने छापामार कार्रवाई के दौरान पीसी सिंह के घर से जब्त किए जमीनों के दस्तावेजों की जांच शुरू कर दी है। संबंधित विभागों से जानकारी प्राप्त कर दस्तावेजों का सत्यापन कराया जा रहा है। वहीं पीसी सिंह के सभी 174 बैंक खातों की पड़ताल भी तेज कर दी गई है। जिन 128 बैंक खातों से पीसी सिंह स्वयं लेनदेन करता था, ईओडब्ल्यू सबसे पहले उन्ही खातों की जांच कर रही है। सभी बैंकों को पत्र लिखकर खातों को सीज करा दिया गया है। अब तक की जांच में उसके जिन खातों से देश-विदेश से रुपयों के लेनदेन का पता चला है। उसका भी सत्यापन कराया जा रहा है।