September 28, 2024

मतदान समाप्ति के 48 घंटे पहले से बंद रहेंगी शराब की दुकानें

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भोपाल

सचिव राज्य निर्वाचन आयोग राकेश सिंह ने बताया है कि 27 सितम्बर को जिन 46 नगरीय निकायों में मतदान होना है, वहाँ की शराब दुकानें मतदान समाप्त होने के समय से 48 घंटे पहले से बंद रखने के निर्देश दिये गए हैं। इस अवधि में शराब का क्रय-विक्रय पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा।

यह प्रतिबंध संबंधित 46 नगरीय क्षेत्र और उसकी सीमा से लगी ग्राम पंचायतों में स्थित दुकानों तथा नगर से निकलने वाले राजमार्ग/ राष्ट्रीय राजमार्ग/ मुख्य जिला सड़क से दोनों सीमा से बाहर 3 कि.मी. की दूरी तक में स्थित शराब दुकानों पर लागू होगा।

 

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