अनंत सिंह की गई विधायकी,विधानसभा ने जारी की अधिसूचना
पटना
बिहार के बाहुबली विधायक अनंत सिंह विधानसभा की सदस्यता खत्म हो गई है। विधानसभा सचिवालय की ओर से जारी पत्र में अनंत सिंह की विधायक की सदस्यता रद्द करने की जानकारी दी गई है। मोकामा से राजद विधायक अनंत सिंह पर जनप्रतिनिधि नियम 1951 के तहत कार्रवाई हुई है। बता दें कि पटना की एमपी-एमएलए कोर्ट ने विधायक अनंत सिंह को 21 जून को 10 साल की सजा सुनायी थी। इस सजा का ऐलान होने के बाद से ही अनंत सिंह की विधायिकी जाने की चर्चा ने जोर पकड़ लिया था।
बता दें कि 16 अगस्त, 2019 को छापेमारी के दौरान सिंह के घर से पुलिस ने एके 47 व हैंड ग्रेनेड बरामद किया। इसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। बीते विधानसभा चुनाव में अनंत सिंह राजद के टिकट पर चुनाव लड़े और जेल में रहते हुए चुनाव जीते। अनंत सिंह की गिनती बिहार के बाहुबली विधायकों में होती है। वह अपने बयानों के लिए भी सुर्खियों में रहते आए हैं।
अनंत को 10 साल की सजा, अब गई विधायकी
अनंत सिंह के मामले में एमपी एमएलए कोर्ट ने उनको सजा सुनाई है। उन पर पुलिस ने आरोप साबित करने के लिए कोर्ट में 13 गवाहों को पेश किया था। वहीं बचाव पक्ष की ओर से 34 गवाहों का बयान दर्ज कराया गया था। फिर कोर्ट ने दोषी पाते हुए 10 साल की सजा सुनाई। विधानसभा या लोकसभा में ये प्रावधान है कि अगर किसी सदस्य को दो साल या उससे अधिक की सजा होती है तो उन्हें विधायक या सांसद के पद के लिए अयोग्य माना जाता है। साथ ही उनकी सदस्यता खत्म कर दी जाती है। अनंत सिंह को तो 10 साल की सजा सुनाई गई। ऐसे में उनकी विधायकी खत्म हो गई है। विधानसभा ने उनकी सदस्यता खत्म कर दी है। इसके बाद वो सजा खत्म होने के 6 साल बाद ही चुनाव लड़ सकते हैं।
AK-47 केस में उलझ गए MLA अनंत सिंह
पटना के एमपी एमएलए कोर्ट में सजा सुनाए जाने के बाद वकील ने बताया था कि सुनवाई के बाद इनके मेडिकल ग्राउंड और 60 साल से ज्यादा के उम्र का भी जिक्र हुआ। अनंत सिंह 5 बार विधायक भी रहे। सारी परिस्थिति को देखते हुए 10 साल की सजा दी गई। वहीं गुरुवार को बाहुबली विधायक अनंत सिंह (Anant Singh) को एक और मामले में दोषी करार दिया गया। एके 47 केस में पहले से सजायाफ्ता आरजेडी एमएलए दूसरे मामले में भी दोषी करार दिए गए। साल 2015 में अनंत सिंह के सरकारी आवास से 6 मैग्जीन, इंसास राइफल और एक बुलेट प्रूफ जैकेट बरामद किया गया था। इसी मामले में पटना की एमपीएमएलए कोर्ट ने अनंत सिंह को दोषी करार दिया।
2015 के मामले में भी अनंत सिंह दोषी करार
साल 2015 में बाढ़ में युवक विनय उर्फ पुटुस यादव की हत्या हुई थी। इसी मामले में पटना पुलिस ने सर्च वारंट लेकर एटीएस और डॉग स्क्वायड के साथ अनंत सिंह के आवास को खंगाली थी। तब अनंत सिंह जेडीयू के विधायक थे और राज्य में आरजेडी की समर्थन से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे। फिलहाल अनंत सिंह आरजेडी की टिकट पर मोकामा से चुनाव जीते हैं। आठ साल पहले पटना आवास की तलाशी के दौरान इंसास राइफल की छह खाली मैगजीन, बुलेटप्रूफ जैकेट और संदिग्ध कपड़े बरामद हुए थे। इसी मामले में पटना की एमपीएमएलए कोर्ट ने अनंत सिंह को दोषी करार दिया है।