November 28, 2024

वित्त की परमिशन से होंगे ऋण माफी के पेमेंट, बजट के बाद भी फाइनेंस का बैरिकेट

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भोपाल
वित्त विभाग ने मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल) योजना, छात्रों के लिए स्टेशनरी व पुस्तकें खरीदने, फ्रेंड्स आॅफ एमपी कान्क्लेव, लोक परिसंपत्ति प्रबंधन जिला प्रोत्साहन योजना समेत 16 योजनाओं के भुगतान के लिए वित्त विभाग की परमिशन अनिवार्य कर दी है। इसमें कमलनाथ सरकार के समय डिफाल्टर किसानों के लिए शुरू की गई ऋण माफी योजना भी शामिल है। विधानसभा में प्रथम अनुपूरक बजट मंजूर होने के बाद उसके नोटिफिकेशन के उपरांत वित्त विभाग द्वारा जारी निर्देश में खर्चों को लेकर कई तरह के बाउंडेशन तय किए गए हैं।

इनके लिए वित्त की अनुमति जरूरी नहीं, सक्षम प्राधिकारी पर्याप्त
विभाग द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि जिन विभागों और योजनाओं में वित्त विभाग की परमिशन अनिवार्य नहीं रहेगी, उसमें किसान कल्याण विभाग की ऋण माफी योजना के पात्र डिफाल्टर किसानों की ब्याज माफी समाधान योजना, गृह विभाग की मुख्यमंत्री पुलिस अवास के लिए हुडको से लिए गए ऋण भुगतान की योजना शामिल हैं। साथ ही लोक निर्माण विभाग की शहरी और नगरीय सड़कों का निर्माण व उन्नयन, नवीन ग्रामीण और अन्य जिला मार्गों का निर्माण और उन्नयन, नगरीय विकास और आवास विभाग की मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना विकास योजना के चौथे चरण के लिए भी वित्त की परमिशन बिना पेमेंट हो सकेंगे। इसके लिए सक्षम प्राधिकारी योजना की अनुमति के उपरांत परमिशन दे सकेंगे।

इसी के अंतर्गत जनजातीय कार्य विभाग की पिछड़ी जनजातियों के लिए आहार अनुदान, संस्कृति विभाग की डॉ केशव हेडगेवार संग्रहालय स्थापना, साइंस एंड टेक्नालाजी की पीएम गतिशक्ति डाटा सेंटर, सरकारी कार्यालयों को आप्टिकल फाइबर केबल से जोड़ने की योजना, तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास की वामपंथ उग्रवाद से प्रभावित जिलों में आईटीआई व कौशल विकास केंद्र स्थापना, कुटीर और ग्रामोद्योग विभाग की एक जिला एक उत्पाद के संचालन की योजना और स्कूल शिक्षा विभाग की शिक्षा उपकर से ग्रामीण शालाओं के उन्नयन और मरम्मत का काम भी सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से किया जा सकेगा।

इन विभागों की योजनाओं का भुगतान वित्त की परमिशन से
विभागों की जिन योजनाओं को वित्त विभाग की परमिशन के दायरे में शामिल किया गया है, उसमें श्रम विभाग की मुख्यमंत्री जनकल्याण संबल योजना, गृह विभाग की विधि चिकित्सा विज्ञान प्रयोगशाला, ऊर्जा विभाग की अटल गृह ज्योति योजना, अटल कृषि ज्योति योजना, सहकारिता विभाग की प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं का कम्प्यूटरीकरण, नगरीय विकास विभाग की सतपुड़ा और विन्ध्याचल भवन अनुरक्षण कार्य और शहीदों के परिजनों को भूखंड देने की योजना शामिल हैं। इसके साथ ही लोक निर्माण विभाग की डिक्री धन भुगतान, स्कूल शिक्षा विभाग की महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान, जनसंपर्क विभाग के कार्यक्रम आयोजन और प्रबंधन, जनजातीय कार्य विभाग के तकनीकी शिक्षा मंडल व अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम, नर्मदा घाटी विकास विभाग की एनवीडीए के सभी बिजली बिल और उच्च शिक्षा विभाग की छात्रों को पुस्तकें, स्टेशनरी देने के भुगतान भी फाइनेंस की परमिशन से ही होंगे।

विभाग ने ओबीसी और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के उच्च शिक्षा के लिए विदेश अध्ययन छात्रवृत्ति, पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग की महिला स्वसहायता समूहों को अतिरिक्त ब्याज देने की अनुदान योजना, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग की मप्र अनुजाति सहकारी वित्त एवं विकास निगम, प्रवासी भारतीय विभाग की फ्रेंड्स आॅफ एमपी कान्क्लेव तथा लोक परिसंपत्ति विभाग की परिसंपत्तियों से प्राप्त राजस्व से भुगतान और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन जिला प्रोत्साहन योजना के भुगतान के लिए भी विभाग को वित्त की अनुमति लेनी होगी।

 

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