बिहार के बाहुबली नेता अनंत सिंह की विधायकी गई, एके 47 मामले में मिली थी 10 साल की सजा
पटना
बिहार के बाहुबली नेता और मोकामा विधायक अनंत सिंह की विधानसभा सदस्यता रद्द हो गई है। बिहार विधानसभा ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। अनंत सिंह को पिछले महीने पटना की एमपी एमएलए कोर्ट ने आर्म्स एक्ट में दोषी करार देते हुए 10 साल की जेल की सजा सुनाई थी। 2019 में उनके पैतृक आवास से पुलिस ने एके 47, हैंड ग्रेनेड समेत कई हथियार और कारतूस बरामद किए थे। अदालत से सजा मिलने के बाद से उनकी विधायकी पर खतरा मंडरा रहा था।
अनंत सिंह अभी पटना की बेऊर जेल में बंद हैं। एमपी-एमएलए कोर्ट की विशेष अदालत ने गुरुवार को एक और आर्म्स एक्ट के मामले में अनंत सिंह को दोषी करार दिया। कोर्ट ने इस आपराधिक मामले में सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 21 जुलाई को अगली तारीख तय की है। आर्म्स एक्ट का यह मामला साल 2015 का है। 2015 में अनंत सिंह के पटना स्थित सरकारी आवास से छापेमारी में इंसास राइफल की 6 मैगजीन और एक बुलेट प्रूफ जैकेट बरामद हुआ था। इस मामले में उनके खिलाफ 9 गवाह पेश किए। इस केस में सजा पर बहस 21 जुलाई को होगी।
वहीं, 2019 में पटना पुलिस ने सूचना के आधार विधायक अनंत कुमार सिंह के पैतृक आवास बाढ़ थाना के लदवां गांव में 16 अगस्त को छापामारी की थी। छापामारी में अनंत सिंह के पुश्तैनी घर से प्रतिबंधित हथियार एके-47, 33 जिंदा कारतूस और दो ग्रेनेड बरामद हुए थे। इस मामले में कोर्ट उन्हें 10 साल की सजा सुना चुका है।