डीजल पर सरकार ने विंडफॉल टैक्स में की कटौती, किसे होगा फायदा
नई दिल्ली
केंद्र सरकार ने छठी पखवाड़ा समीक्षा में घरेलू कच्चे तेल और डीजल पर अप्रत्याशित लाभ कर (विंडफॉल टैक्स) में कटौती कर दी है। इसके साथ ही जेट ईंधन के निर्यात पर खत्म कर दिया गया है। आइए जानते हैं कि सरकार के इस फैसले के क्या मायने हैं और किसे इसका फायदा होगा।
कितनी हुई कटौती: घरेलू उत्पादित कच्चे तेल पर यह टैक्स 10,500 रुपये प्रति टन से घटाकर 8,000 रूपये प्रति टन किया है। डीजल के निर्यात पर इसे 10 रुपये प्रति लीटर से घटाकर पांच रुपये प्रति लीटर कर दिया गया। यह कदम अंतरराष्ट्रीय दरों में गिरावट के बाद उठाया गया है। वहीं, एटीएफ (एविएशन टर्बाइन फ्यूल) के निर्यात पर 5 रुपये प्रति लीटर की दर वाले इस कर को समाप्त कर दिया गया है।
1 जुलाई से लागू: सरकार ने एक जुलाई को घरेलू स्तर पर निकाले गए कच्चे तेल पर अप्रत्याशित लाभ कर लगाने का फैसला किया था। जहां पेट्रोल, डीजल एवं विमान ईंधन के निर्यात पर शुल्क लगाए गए वहीं स्थानीय स्तर पर उत्पादित कच्चे तेल पर विशेष अतिरिक्त सीमा शुल्क (एसएईडी) लगाया गया।
आपको बता दें कि यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमत में काफी तेजी आई थी। इस दौरान तेल कंपनियों ने निर्यात के जरिए काफी मुनाफा कमाया था। इसी मुनाफे पर सरकार ने अप्रत्याशित लाभ कर लगाया है। इससे सरकारी खजाने में मोटी रकम पहुंच रही है।