November 24, 2024

अब प्रदेश में टू व्हीलर वाहन चालकों और पीछे बैठने वाले को भी हेलमेट पहनना अनिवार्य,पुलिस को फ्री हैंड

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भोपाल.
 मध्यप्रदेश में टू व्हीलर वाहन चालकों की सुरक्षा के लिए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. वाहन पर पीछे बैठने वाले को भी हेलमेट पहनना जरूरी होगी. पीएचक्यू ने आदेश जारी कर दिया है. पेट्रोल तभी मिलेगा जब वाहन चालक भी हेलमेट पहना होगा. नियम तोड़ने पर जुर्माना लगाया जाएगा.

पुलिस मुख्यालय की तरफ से भोपाल, इंदौर, पुलिस कमिश्नर के साथ सभी जिलों के एसपी को हेलमेट के संबंध में दिशानिर्देश जारी किए गए हैं. इस निर्देश के तहत PHQ ने कहा बाइक चालक सहित पिलियन राइडर को भी हेलमेट लगाने के लिए पाबंद करें. सभी पेट्रोल पंप पर फ्लेक्स ,बैनर के माध्याम से सभी दो पहिया वाहन चालक और पिलियन राइडर को हेलमेट लगाने के लिए पाबंद करने करने के निर्देश. हेलमेट न होने पर पार्किंग में भी मुश्किलें आएंगी. हेलमेट पहने होने पर ही पार्किंग में जगह दी जाएगी. इसके अलावा तभी पेट्रोल पंप पर पेट्रोल तब ही मिलेगा जब वाहन चालक हेलमेट लगाए होगा.

इन संस्थाओं को भी निर्देश…
पुलिस मुख्यालय ने निर्देश में कहा है कि स्थानीय निकाय जैसे ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम के माध्यम से ठेके पर वाहन पार्किंग की व्यवस्था की जाती है. यहां लोग हेलमेट पहने बिना ही वाहन पार्किंग में लगाते हैं. जो वाहन चालक हेलमेट नहीं पहनेंगे उन्हें पार्किंग में जगह नहीं मिलेगी. पार्किंग संचालकों को सख्त हिदायत दी गई है कि यदि कोई बिना हेलमेट पहने पार्किंग में आए तो उन्हें पार्किगं में गाड़ी पार्क नहीं करने दी जाए. यदि ऐसे वाहनों को पार्किंग में जगह दी गयी तो पार्किंग वाले के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

पुलिस को फ्री हैंड
इसके अलावा सरकारी और प्राइवेट दफ्तरों के कर्मचारियों के लिए सख्त निर्देश हैं. वे नियमों का पालन करें. बिना हेलमेट के कोई भी वाहन न चलाएं. जो कर्मचारी नियम का पालन नहीं करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. इसके साथ जागरूकता के लिए पर्ची चस्पा की जाए. पुलिस मुख्यालय ने स्कूल और कॉलेज को भी निर्देश दिए हैं. इन संस्थाओं में भी कर्मचारी के साथ छात्र भी नियमों का पालन करें. बिना हेलमेट के किसी को एंट्री न दी जाए. पुलिस को फ्री हेंड दिया है कि वो हेलमेट न पहनने वाले वाहन चालकों पर कार्रवाई करे. इसके लिए अभियान चलाए. यह निर्देश पुलिस मुख्यालय ने जबलपुर हाई कोर्ट के आदेश के पालन में दिए हैं.

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