Diwali 2022: दिल्ली समेत देश में कहां-कहां लगाया गया है पटाखों पर बैन, किस राज्य में मिली छूट
नई दिल्ली
दिवाली से पहले ही दिल्ली समेत कई राज्यों ने पटाखे जलाने पर या तो पूरी तरह से रोक लगा दी है या फिर प्रदूषण कम करने के लिए आंशिक प्रतिबंध लगाते हुए कुछ सख्त नियम लागू किए हैं। सरकारी फरमान नहीं मानने वालों को जुर्माने से लेकर जेल तक की सजा हो सकती है। कुछ राज्यों ने सिर्फ ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति दी है, लेकिन इसके लिए भी समय निर्धारित कर दी गई है। दिवाली के दीवाने भले ही प्रकाश के इस पवित्र त्योहार पर पटाखे जलाना पसंद करते हों, लेकिन अब उनके सामने पसंद को दूसरे विकल्पों के साथ मंजूर करने की मजबूरी है। यहां आपको देश के कई राज्यों और शहरों की स्थिति बताई जा रही है, जहां पटाखे पूरी तरह बैन हैं या फिर आंशिक तौर पर छूट दी गई है।
इस दिवाली में पटाखों पर सख्ती
दीपावली बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व है। लेकिन, देश के कई राज्यों में बहुत सारे लोगों के लिए इस बार की दिवाली फीकी रहने वाली है। क्योंकि, कई सारे राज्यों ने प्रदूषण नियंत्रण के लिए पटाखों की खरीद-बिक्री से लेकर उसे जलाने तक पर बैन लगा दिया है। ठंड के मौसम की दस्तक के साथ ही राजधानी दिल्ली समेत आसपास के कई राज्यों में वायु प्रदूषण का स्तर खतरनाक होता जा रहा है। बाकी की स्थिति हर साल की तरह धान की पराली जलाने की वजह से बिगड़नी शुरू हो है। पूरे साल के दावों के बावजूद पंजाब से पराली जलाने की तस्वीरें सामने आ रही हैं। हालांकि, पराली की वजह से प्रदूषण की मार ज्यादातर दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तरी प्रदेश में ही पड़ती है। लेकिन, फिर भी कई राज्यों और शहरों में इस साल दिवाली में पाटाखे जलाने पर प्रतिबंध रहेंगे। हालांकि, कुछ राज्यों ने दिवाली मनाने वालों को सीमित समय के लिए ग्रीन पटाखे की खरीद-बिक्री और जलाने की इजाजत दी है।
दिल्ली में पटाके पर पूर्ण प्रतिबंध
दिल्ली में पटाखे बनाने, रखने, बेचने और जलाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। ऐसा वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण रोकने के नाम पर किया गया है। इस साल दिल्ली में जो कई भी पटाखे बेचते या फोड़ते हुए पकड़े जाएंगे उनसे ना केवल 200 रुपए से लेकर 5,000 रुपए तक जुर्माना वसूला जाएगा, बल्कि तीन साल तक जेल भी भेजा जा सकता है। पंजाब में पराली जलाए जाने की घटनाओं के बीच दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा, 'दिवाली तक जो लोग भी पटाखे जलाएंगे, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आईपीसी की धारा 268 के तहत पटाखे जलाने वालों पर 200 रुपए जुर्माना या 6 महीने जेल का प्रावधान है।'
चेन्नई में दो घंटे तक ग्रीन पटाखे जलाने की छूट
दिवाली से पहले पटाखों पर चेन्नई पुलिस भी काफी सक्रिय हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार तमिलनाडु की राजधानी में सिर्फ ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति दी गई है। वह भी सिर्फ दो घंटे के लिए। सुबह में 6 से 7 बजे तक और शाम में 7 बजे से 8 बजे तक। जिन पटाखों के जलाने पर उसके चार मीटर के दायरे में 125 डेसीबल से ज्यादा शोर होता है, उन सबके उत्पादन, बिक्री और फोड़ने पर पाबंदी लगाई गई है। चेन्नई में चीन में बने सभी पटाखे भी बैन किए गए हैं। शहर में उन जगहों पर भी पटाखे फोड़ने की मनाही रहेगी, जहां पर उसकी वजह से दुर्घटना होने की संभावना हो सकती है।