अब दो दिन में होंगे समितियों के रजिस्ट्रार फर्म एवं सोसायटी में समितियों का पंजीयन
भोपाल
रजिस्ट्रार फर्म्स एवं सोसायटी के पास समितियों , युवामंडल और महिला मंडल जैसी स्वयंसेवी संस्थाओं के पंजीयन के लिए अब विभाग ने तत्काल सेवा शुरु की गई है। आवेदन देने के तीन दिन के भीतर अब असिस्टेंट रजिस्ट्रार इसका अनुमोदन करेंगे। वहीं पंजीयन प्रमाणपत्र तत्काल सेवा के तहत केवल दो दिन में जारी हो जाएंगे। राज्य सरकार ने औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग के अंतर्गत रजिस्ट्रार फर्म्स एवं संस्थाएं की 21 सेवाओं को लोक सेवा गारंटी में शामिल किया है।
मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम के प्रावधानों के तहत समिति, युवामंडल, महिला मंडल आदि स्वयंसेवी संस्थाओं के पंजीयन आवेदन का अनुमोदन अब नर्मदापुरम, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर एवं चंबल , जबलपुर, रीवा, सागर, उज्जैन राजस्व संभाग के असिस्टेंट रजिस्ट्रार तीन दिन के भीतर कर देंगे।
तीन दिन में अनुमोदन नहीं होंने पर डिप्टी रजिस्ट्रार के पास अपील की जा सकेगी। इस पर तीस दिन में कार्यवाही नहीं होंने पर रजिस्ट्रार फर्म्स एवं सोसायटी के पास अपील की जा सकेगी। समिति, युवामंडल, महिला मंडल आदि स्वयंसेवी संस्थाओ के पंजीयन प्रमाणपत्र जारी करने संबंधी तत्काल सेवा भी शुरु की गई है।
इसमें असिस्टेंट रजिस्ट्रार दो दिन में पंजीयन प्रमाणपत्र जारी कर देंगे। दो दिन में प्रमाणपत्र जारी नहीं होंने पर डिप्टी रजिस्ट्रार के पास अपील की जा सकेगी। वहां से तीस दिन में निराकरण नहीं होंने पर रजिस्ट्रार फर्म्स एवं सोसायटी के पास अपील की जा सकेगी। वे तय समयसीमा में इसका निराकरण करवाएंगे।
समिति, युवामंडल, महिला मंडल आदि स्वयंसेवी संस्थाओं के पंजीयन आवेदन के सामान्य रूप से अनुमोदन चार दिन में किया जाएगा। पंजीयन प्रमाणपत्र सामान्य सेवा में जारी करने का काम अब तीन दिन में हो जाएगा।