November 23, 2024

हेट स्पीच मामले में आजम खान को 3 साल की सजा, विधायकी पर लटकी तलवार

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रामपुर
 समाजवादी पार्टी के सीनियर नेता और रामपुर से लगातार 10 बार विधायक बने आजम खान के खिलाफ सजा का ऐलान कर दिया गया है। समाजवादी पार्टी के सीनियर नेता के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अभद्र टिप्पणी का आरोप लगा था। इस मामले में करीब तीन साल तक कोर्ट में केस चला। हेट स्पीच मामले में आजम खान को दोषी करार दिया गया। उन्हें तीन साल की सजा सुना दी गई है। इसके अलावा 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इस सजा के ऐलान के साथ ही उन्हें कोर्ट कस्टडी में ले लिया गया था। बाद में उन्हें जमानत मिली और वे कोर्ट से बाहर आ गए। हालांकि, उनकी विधायकी जानी तय हो गई है। आजम खान और समाजवादी पार्टी के लिए यह बहुत बड़ा झटका है। आजम खान के खिलाफ पीएम नरेंद्र मोदी के अलावा तत्कालीन डीएम के खिलाफ भी अभद्र टिप्पणी का आरोप लगा था। इन आरोपों पर बहस के बाद 21 अक्टूबर को सुनवाई पूरी कराई गई थी। गुरुवार को सजा का ऐलान किया गया। पहले आजम खान को मामले में आरोपी माना गया। इसके बाद कोर्ट में सजा की अवधि पर बहस हुई। फिर एमपी एमएलए कोर्ट ने आजम खान के खिलाफ सजा का ऐलान कर दिया।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी के मामले में आजम खान को दोषी करार दिया गया था। रामपुर कोर्ट ने उन्हें दोषी ठहराया है। माना जा रहा है कि दोपहर बाद 3 बजे इस मामले में कोर्ट सजा का ऐलान होना था। वर्ष 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान आजम खान ने रामपुर में एक सभा के दौरान पीएम मोदी पर अमर्यादित टिप्पणी की थी। इस मामले में कोर्ट में केस चला। पिछले दिनों इस केस की सुनवाई पूरी कराई गई थी। गुरुवार को कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए उन्हें दोषी करार दे दिया। अब कोर्ट उनके सजा का ऐलान करेगा। आजम खान इसी साल मई में 28 माह जेल में बिताने के बाद बाहर निकले हैं। इसके बाद से वे लगातार बीमार चल रहे हैं। इस मामले में आजम खान के खिलाफ सख्त सजा की मांग की गई है। वहीं, हेट स्पीच मामले में दोषी करार दिए जाने के बाद कोर्ट परिसर के बाहर जमानती को तैयार कर लिया गया था। तीन साल तक की सजा होने पर कोर्ट से जमानत लिए जाने की तैयारी की गई। बाद में कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी।

आजम ने कहा, मैं इंसाफ का कायल हो गया
सजा के ऐलान के बाद आजम खान रामपुर एमपी एमएलए कोर्ट के बाहर निकले। अपने चिर-परिचित अंदाज में कहा, मैं इंसाफ का कायल हो गया। उन्होंने एक प्रकार से इस फैसले पर तंज कसा। कोर्ट रूम से बाहर निकलने के बाद उन्होंने अपने विधायक बेटे अब्दुल्ला आजम को आवाज लगाई। फिर मीडिया के सामने पहुंचे। आजम ने कहा कि कोर्ट से ही इस मामले में सजा सुनाए जाने के बाद जमानत का प्रावधान है। हमें जमानत मिल गई। लेकिन, कोर्ट ने मामले में अधिकतम सजा सुनाई। मुस्कुराते हुए आजम ने कहा कि मैं इंसाफ का कायल हो गया। उन्होंने हायर कोर्ट में अपील करने की भी बात कही।

तीन धाराओं में दोषी ठहराए गए थे आजम
आजम खान को तीन धाराओं में दोषी करार दिया गया है। आजम खान ने लोकसभा चुनाव 2019 के दौरान मिलत इलाके में भाषण देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा था। उन्होंने भड़काऊ भाषण देते हुए देश में बनी स्थिति के लिए पीएम मोदी को जिम्मेदार ठहराया था। अल्पसंख्यकों की स्थिति पर भी भड़काऊ बयान दिया था। इसी मामले में उनके खिलाफ केस दर्ज कराया गया था। भारतीय जनता पार्टी के नेता आकाश सक्सेना ने अमर्यादित टिप्पणी के मामले में आजम खान के खिलाफ केस दर्ज कराया था। आकाश सक्सेना की याचिका पर यह फैसला आया। इस फैसले के बाद आकाश सक्सेना की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। वहीं, आजम खान के समर्थकों की ओर से किसी प्रकार का उपद्रव न हो, इसके लिए प्रशासन की ओर से शहर में भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किया गया।

आकाश सक्सेना ने कहा, न्यायपालिका जिंदाबाद
आकाश सक्सेना हनी ने एमपी-एमएलए कोर्ट की ओर से फैसला सुनाए जाने के बाद न्यायपालिका जिंदाबाद के नारे लगाए। उन्होंने कहा कि तीन साल के बाद इस प्रकार का फैसला शानदार है। यह न्याय की जीत है। हेट स्पीच करने वालों के लिए यह फैसला नजीर बनेगा। कोर्ट के फैसले के बाद आजम खान कोर्ट के भीतर रोका गया है। उनके वकील की ओर से कोर्ट में जमानत याचिका की तैयारी शुरू कर दी गई है। अगर उन्हें जमानत नहीं मिलती तो फिर उन्हें जेल जाना पड़ सकता था। हालांकि, कोर्ट ने सजा सुनाए जाने के बाद उनके वकीलों की ओर से दायर जमानत याचिका को स्वीकार करते हुए बेल दे दी। इसके बाद आजम खान बाहर निकल गए।

कोर्ट परिसर की बढ़ाई गई सुरक्षा

सपा विधायक आजम खान को सजा सुनाए जाने के बाद कोर्ट परिसर की सुरक्षा बढ़ा दी गई। पुलिसकर्मियों को कोर्ट परिसर के गेट पर खड़ा कर दिया गया। किसी को भी कोर्ट परिसर के भीतर जाने की इजाजत नहीं दी जा रही थी। केवल जजों की गाड़ियों को ही भीतर जाने देने की इजाजत दी गई थी। सजा के ऐलान से पहले बचाव पक्ष के वकील की ओर से लगातार यह कोशिश की गई कि आजम खान को दो साल से कम की सजा हो। चूंकि, आजम को दोषी करार दिया गया था, तो यह साफ था कि विधायक के खिलाफ फैसला तो आना ही है। ऐसे में कम से कम फैसले की कोशिश की गई।

निकाय चुनाव से लेकर लोकसभा चुनाव तक में झटका
समाजवादी पार्टी विधायक की मुश्किलें कम नहीं हो पा रही है। अपने सीनियर विधायक आजम खान के खिलाफ कोर्ट का मामला सामने आने के बाद पार्टी की चुनावी तैयारियों पर असर पड़ेगा। आजम खान के जरिए समाजवादी पार्टी निकाय चुनाव में अपनी स्थिति अल्पसंख्यक वोट बैंक के बीच प्रभाव बनाने की कोशिश में थी। पिछले दिनों विधानसभा सत्र के दौरान सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने राजभवन जाकर आजम खान को निशाना बनाए जाने का आरोप लगाया। विधानसभा से सपा कार्यालय तक मार्च कर विरोध जताया गया। अब कोर्ट में उनके खिलाफ फैसला आया है। इस फैसले से सपा की निकाय चुनाव और लोकसभा चुनाव की तैयारियों को प्रभाव पड़ेगा।

खब्बू तिवारी की गई थी सदस्यता
अयोध्या के गोसाईंगंज से भाजपा के विधायक रहे खब्बू तिवारी को एक मामले में 2 साल से अधिक की सजा हुई थी। इस मामले में उनकी सदस्यता चली गई थी। हेट स्पीच के मामले में अधिकतम सजा 3 साल की है। ऐसे में माना जा रहा था कि अगर दो साल की भी सजा हुई तो उनकी विधानसभा सदस्यता जा सकती है। सपा के सीनियर नेता के खिलाफ जिस प्रकार का मामला चला, उसने साफ कर दिया कि कहीं उनकी स्थिति खब्बू तिवारी के जैसी न हो जाए।

सीएम योगी ने दिया था बड़ा बयान
आजम खान के जेल से बाहर आने के बाद लोकसभा उप चुनाव के दौरान दिए गए बयानों पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने करारा हमला बोला था। रामपुर में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा था कि रस्सी जल गई है, ऐंठन नहीं गया है। इसके बाद से ही माना जा रहा था कि सरकार आजम खान के खिलाफ मामलों में किसी प्रकार की नरमी नहीं बरतने जा रही है। उनके खिलाफ 87 मामले दर्ज किए गए हैं। इनमें उन्हें जमानत मिली, तब जाकर आजम खान 28 माह बाद सीतापुर जेल से बाहर निकल पाए थे।

 

 

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