करोडो के आर्थिक घोटाले मे जेल भेजे गए TRS कालेज के तीन पूर्व प्राचार्य
रीवा
विंध्य ही नहीं वरन प्रदेश के लब्धप्रतिष्ठ उच्च शिक्षा शैक्षणिक संस्थानों मे सुमार ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय मे हुई करोडो की वित्तीय अनियमितता मामले मे दर्ज अपराध क्रमांक 32/20 का विवेचना उपरांत पहला चालान शुक्रवार दिनांक 28/10/2022 विवेचना अधिकारी श्री प्रवीण चतुर्वेदी द्वारा रीवा विशेष न्यायालय मे पेश किया गया l माननीय न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी चार्जशीट मे तीन तत्कालिक प्राचार्य क्रमशः डॉ रामलला शुक्ला, डॉ एम यु खान एवं डॉ सत्येंद्र शर्मा अभियोजित आरोपी हैं l आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ थाना भोपाल मे लगभग 15 करोड़ रूपए की आर्थिक अनियमितत्ता के तत्कालीन त्रयी प्राचार्य सहित 19 लोगों के खिलाफ वर्ष 2020 मे आईपीसी की धारा 409, 420, 120बी तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के संशोधित अधिनियम 2018 की धारा 13(1)बी,13(2)के तहत अपराध पंजीबद्ध हुआ था, विवेचना का जिम्मा रीवा इकई के पास है विवेचना अधिकारी प्रवीण कुमार चतुर्वेदी निरीक्षक EOW रीवा हैं l
चलानी कार्यवाही के लिए शासन से अभियोजन स्वीकृत फरबरी 2022 मे ही eow रीवा क़ो प्राप्त हुई थी चलानी कार्यवाही के समय तीनो आरोपों अदालत मे उपस्थित रहे औऱ उन्होंने अपने अधिवक्ताओं के माध्यम से माननीय विशेष न्यायलय मे आवेदन पेश किया गया जिसे माननीय विशेष न्यायालय द्वारा ख़ारिज करते हुए जेल भेजनें के लिए आदेशित कर दिया l
अनियमित भुगतान ने बना दिया आरोपी
आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ ने जुलाई 2009से जुलाई 2020तक की अवधी क़ो घटना की अवधी माना है औऱ FIR दर्ज की थी l TRS कालेज रीवा मे जनित करोड़ों के अनियमित भुगतान की शिकायत होने पर कलेक्टर रीवा द्वारा 5 सदशयीय जांच दल गठित कर मामले की जांच कराई थी जाँच दल द्वारा संयुक्त जांच प्रतिवेदन अक्टूबर 2020 क़ो प्रस्तुत किया गया था l EOW मे भी शिकायत थी जिसके द्वारा सत्यपन कराए जाने पर अनियमितता प्रथम दृश्टिया प्रमाणित पायी गयीं जांच मे पाया गया था की तत्कालीन प्रभारी प्राचार्य द्वारा महाविद्यालय प्रबंधन समिति अनुमोदन किये बिना ही परीक्षा सहित विभिन्न प्रयोजनो के नाम पर अधीनस्थ अधिकारीयों कर्मचारियों प्राध्यापकों को लाखों का भुगतान किया गया l आरोपी डॉ रामलला शुक्ला को 13985769, डॉ एस यु खान को 5231391एवं डॉ. सत्येंद्र शर्मा को 1499846 रूपए का भुगतान प्राप्त हुआ है जांच मे यह बात स्पष्ट हो चुकी है l
जांच मे यह भी पाया गया की वार्षिक मानदेय के अतिरिक्त परीक्षाओं के दिन प्रतिदिन भुगतान किया गया महाविद्यालय मे बंद गोपनीय लिफाफो से निकले बाउचरों ने अनियमित भुगतान का कच्चा चिटठा खोल दिया सम्बंधित जांच मे प्रचर्यों द्वारा स्वयं एवं अन्य प्रद्यापको स्ववित्तीय शिक्षको श्रमिकों भ्रत्यो इत्यादि को वेतन मानदेय के अतिरिक्त भुगतान किया गया था यह भुगतान जनभागीदारी निधि से 3 करोड़ 78 लाख 32 हजार 244 रूपए का भुगतान होना पाया गया था l
FIR मे हैं 19 नामजद
EOW रीवा ने अपराध क्रमांक 32/20 मे मुख्य चालान माननीय विशेष न्यायलय रीवा मे 28अक्टूबर को कर दिया है आने वाले समय मे पूरक चालान पेश किये जा सकते हैं कारण की FIR मे 19आरोपी नामजद हैं जिनमे तीन का ही चालान पेश हुआ है शेष आरोपी अभी विवेचनाधीन है प्रभारी प्राचार्यों के साथ साथ अन्य आरोपी अजय शंकर पांडे, डॉ कल्पना अग्रवाल, डॉ संजय सिंह,डॉ संजय शंकर मिश्रा,डॉ आर पी चतुर्वेदी, डॉ व्ही पी सिंह,डॉ. सुशील कुमार दुबे, डॉ अवध प्रताप शुक्ला ( स्वर्गीय ),डॉ यस. एन. पाण्डेय,डॉ आर के धुर्वे,डॉ यच. डी. गुप्ता,तत्कालीन लेखपाल सहित अन्य चार आरपीयो पर अपराध दर्ज है l इस आर्थिक अपराध की विवेचना को देखकर ऎसा प्रतीत हो रहा है की अभी अपराधियों की संख्या मे औऱ इजाफा होगा