‘चेतना’ अभियान अंतर्गत कार्यक्रम आयोजित, अभियान में सक्रिय भूमिका
निभाने वाले छात्र छात्राओं को प्रशस्ति पत्र देकर किया गया सम्मानित
सिंगरौली
सरस्वती उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बिलौंजी (बैढ़न) में पुलिस अधीक्षक सिंगरौली श्री बीरेन्द्र कुमार सिंह के मार्गदर्शन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री शिवकुमार वर्मा के निर्दशन में चेतना अभियान अंतर्गत कार्यक्रम आयोजित किया गया।
कार्यक्रम की शुरुआत कार्यक्रम के मुख्य अतिथि द्वारा दीप प्रज्वलन कर की गई। ऊर्जा महिला हेल्प डेस्क संचालक उपनिरीक्षक प्रीति सिंह द्वारा मानव दुर्व्यापार के संबंध में बताया गया कि किस प्रकार मानव तस्कर नाबालिक बच्चों को प्रभावित करके एवं बहला-फुसलाकर काम दिलाने का झांसा देकर उनका शोषण करते हैं।
थाना प्रभारी विंध्यनगर श्री शंखधर द्विवेदी द्वारा बताया कि मानव दुर्व्यापार के प्रकरणों से बालक बालिकाओं अथवा महिला पुरुष को किस प्रकार से स्वयं को इस अपराध का शिकार होने से बचाना है एवं घर में माता-पिता की बातों को मानना है। अपनी बातों को कहने से नहीं डरना है।
इसी क्रम में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री शिव कुमार वर्मा एवं उप पुलिस अधीक्षक श्री राजाराम धाकड़ एवं विद्यालय के प्राचार्य श्री राम भवन द्विवेदी द्वारा मानव दुर्व्यापार के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई।
पुलिस अधीक्षक महोदय श्री वीरेंद्र कुमार सिंह द्वारा विद्यालय हॉल में उपस्थित बालक बालिकाओं को मानव दुर्व्यापार के बारे में बताया गया कि जिला सिंगरौली में मानव दुर्व्यापार एवं महिला/बालिकाओं के विरुद्ध घटित अपराधों की रोकथाम एवं जन जागरुकता हेतु शारदीय नवरात्रि के प्रथम दिवस दिनॉक 26 सितंबर, 2022 से जन जागरुकता अभियान ’’चेतना’’ का आयोजन कर अभियान को लगातार गतिशील बनाया गया है।
पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा आगे बताया गया कि मानव दुर्व्यापार जैसे संगठित अपराध बालक-बालिकाओं, महिला एवं पुरुषों के प्रति कारित किये जाने वाले अमानवीय गंभीर अपराधों की श्रेणी में आते हैं। उक्त अपराधों की बढ़ती पृवत्ति को देखते हुए कानूनी प्रावधानों के साथ-साथ सामाजिक जागरुकता एवं एकजुटता जैसी भावना को लेकर प्रदेशस्तरीय जन-जागरुकता अभियान ’’चेतना’’ का आयोजन किया गया है। जिसके मुख्य बिन्दु हैंः- मानव दुर्व्यापार की रोकथाम एवं शोषित वर्ग का समाज के केन्द्र बिन्दु में लाना, जागरुकता के माध्यम से जन समुदाय को मानव दुर्व्यापार के प्रति संवेदनशील बनाना, मानव दुर्व्यापार के सक्रिय अपराधियों की गतिविधियों पर अंकुश।
मानव दुर्व्यापार के अपराध में पुरुषों, महिलाओं, एवं बच्चों को डरा धमकाकर, प्रलोभन देकर, छल-कपट अथवा हिन्सा के माध्यम से सस्ती एवं बंधुआ मजदूरी, वैश्यावृत्ति, भिक्षावृत्ति, अंग प्रत्यारोपण तथा बाल छल-कपट सहित लैंगिक उत्पीड़न, अश्लील चित्रण, मनोरंजन, पर्यटन, ड्रग ट्रायल, दत्तक ग्रहण, सरोगेसी आदि के लिए उपयोग कर इनका मानसिंक, भावनात्मक शारीरिक एवं आर्थिक शोषण किया जाता है। समाज में मानव तस्करी एक गंभीर अपराध है, जिससे समाज पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। मानव दुर्व्यापार जैसी सामाजिक बुराई से अगर हमें निपटना है, तो इसको दोनों छोरो से पराजित करना होगा। एक छोर कानूनी है तो दूसरा सामाजिक।
पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा आगे मानव दुर्व्यापार में संलिप्त अपराधी फर्जी लिंक/मेल के माध्यम से प्रलोभन देकर विभिन्न प्र्रकार के जाल में फंसा लेते हैं। इस जालसाजी से सतर्क रहने हेतु ’’ऑनलाईन ट्रैफिकिंग’’ पोस्टर तैयार किया गया है, जिसके माध्यम से ’’जाने समझे, फिर क्लिक करें’’ संदेश दिया गया है। पोस्टर की छाया प्रतियां उपस्थित छात्र-छात्राओं को वितरित की गई।
संगठित अपराधियों द्वारा बच्चों के माता-पिता को प्रलोभन देकर बच्चों का विभिन्न प्रकार के अवैधानिक कार्याें जैसे मादक पदार्थों के विक्रय/तस्करी में उपयोग करना, विकलांग कर भिक्षावृत्ति कराकर उनका विभिन्न प्रकार से शोषण कर उन्हें मूलभूत अधिकारों से वंचित कर चहुमुखी विकास पर विराम लगा दिया जाता है।
साथ ही बालक/बालिकाओं को जब उनकी आयु शिक्षा ग्रहण करने की होती है, उन्हें विभिन्न प्रकार की फक्ट्रियों, कारखानों के खतरनाक काम/धंधों में तथा अवैधानिक रुप से खेती-किसानी घरेलू, आदि कार्यों में लगाकर, उनका शोषण कर उनके मानवाधिकारों का हनन किया जाता है।पोस्टर्स के माध्यम से बालक बालिकाओं के अधिकारों को उन तक पहुॅचाया गया है।
’’नन्हें-नन्हें हाथों को काम नहीं किताब दो’’
यह अपराध बाल श्रम अधिनियम धारा 14 एवं जे जे एक्ट धारा 75 के अंतर्गत 03 वर्ष तक की जेल एवं जुर्माना से दण्डनीय है।
’’सोच-समझकर कदम उठाएं, पैसों के लालच में न आए’’
यह अपराध भादंवि की धारा 370 एवं जे जे एक्ट धारा 81 के अंतर्गत 10 वर्ष तक की जेल एवं जुर्माना से दण्डनीय है।
ये उम्र मजदूरी की नहीं पढ़ने लिखने की है।
यह अपराध बाल श्रम अधिनियम धारा 14 अंतर्गत 01 वर्ष तक की जेल एवं जुर्माना से दण्डनीय है।
अभी करनी है हमें पढ़ाई.. मत करवाओ हमसे कमाई…
यह अपराध जे जे एक्ट धारा 75, 79 के अंतर्गत 05 वर्ष तक की जेल एवं जुर्माना से दण्डनीय है। भिक्षा को ना.. और शिक्षा को हॉ…. यह अपराध भादंवि की धारा 366(ए) एवं जे जे एक्ट धारा 76 के अंतर्गत 10 वर्ष तक की जेल एवं जुर्माना से दण्डनीय है।
यदि आपको कोई नशे (शराब, स्मैक, ड्रग्स, गांजा, चरस) के सेवन लिए प्रलोभित करता है, तो आपको उनके जाल में नहीं फसना है।क्योंकि ऐसे लोग पहले आपको नशे की लत लगाते हैं, उसके बाद आपसे मनमाना काम करवाते है। जिससे आपका भविष्य अंधकारमय हो जाता है। यदि आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ कोई ऐसा कर रहा है, तो निःसंदेह आगें आते हुए अपनी बात रखें। यह अपराध जे जे एक्ट धारा 77, 78 के अंतर्गत 07 वर्ष तक की जेल एवं जुर्माना से दण्डनीय है।
पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा आगे बताया गया कि मानव तस्करों/दलालों द्वारा महिलाओं को नाना प्रकार के प्रलोभन- उन्हें अच्छा काम/नौकरी, अच्छी जगह शादी करान का लालच, स्पा/ब्यूटी पार्लर/मसाज पार्लर में काम के नाम पर, महिलाओं की विपरीत परिस्थितियों का अनुचित लाभ उठाकर उनका यौन शोषण कर, उन्हें वेश्यावृत्ति के जाल में फंसा दिया जाता है।
इसके साथ ही ग्रामीण परिवेश की भोली-भाली लड़कियां जो उच्च शिक्षा, रोजगार आदि के सपने संजोकर शहर आती हैं। उन्हें विभिन्न आपराधिक तत्वों/तस्करों द्वारा अच्छा काम दिलाने के नाम पर, शहरी विलासता चकाचौंध का लालच देकर, बहला-फुसलाकर उनका विभिन्न प्रकार से शोषण किया जाता है। पोस्टर्स के माध्यम से उपस्थित छात्र छात्राओं को जागरूक किया गया।
मानव दुर्व्यापार संगठित गंभीर अपराध है। इसका राज्य, अंतर्राज्यीय, राष्ट्रीय एवं अंतराष्ट्रीय स्तर पर प्रभावी रोकथाम एक गंभीर चुनौती है। मानव दुर्व्यापार निरोधी जागरुकता अभियान ’’चेतना’’ का उद्देश्य जन मानस को मानव दुर्व्यापार अपराध के प्रति अधिक सजग एवं संवेदनशील बनाना है। आईए हम सभी ’’मानव दुर्व्यापार’’ के उन्मूलन एवं पीड़ितों को समृद्ध, सम्मानजनक एवं खुशहाल जीवनयापन हेतु एकजुट होकर बहुमूल्य योगदान दें।
कार्यक्रम में विद्यालय प्राचार्य श्री रामभुवन द्विवेदी, प्रधानाचार्य श्री हनुमान प्रसाद द्विवेदी, व्यवस्थापक श्री मुन्ना सिंह, आचार्य आदित्य कुमार द्विवेदी, रमेश कुमार दुबे, बाल कृष्ण शर्मा, पुलिस स्टाफ से उप पुलिस अधीक्षक अजाक राजाराम धाकड़, थाना प्रभारी विन्ध्यनगर निरीक्षक शंखधर द्विवेदी, सूबेदार आशीष तिवारी, महिला थाना प्रभारी उनि शीतला यादव, ऊर्जा हेल्प डेस्क संचालक उनि प्रीति सिंह, उनि उदय करिहार थाना बैढ़न, सउनि अशोक सिंह तोमर, सुरेन्द्र पाण्डेय, नरेन्द्र सिंह, प्रधान आरक्षक आशीष सिंह बागरी, राकेश सिंह, श्यामवती सिंह, अल्पना सिंह, शकुन्तला यादव, रवि सिंह, आरक्षक धर्मेन्द्र सिंह, लवकुश त्रिपाठी उपस्थित रहे।
कार्यक्रम के अंत में चेतना अभियान में सक्रिय भूमिका निभाने वाले छात्र छात्राओं को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया एवं सभी को शपथ ग्रहण कराई गई।