प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के तहत खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना के लिए 10 लाख के अनुदान का प्रावधान
कटनी
प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के अंतर्गत युवा, शिक्षित बेरोजगार एवं असंगठित सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाईयां संचालित करने वाले असंगठित असक्षम छोटे व्यापारियों के लिए खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना पर 35 प्रतिशत या अधिकतम 10 लाख रुपए तक के अनुदान का प्रावधान है।
योजना की पात्रता
निजी सूक्ष्म उद्यमियों के लिए शैक्षणिक योग्यता 8वीं पास एवं उम्र 18 वर्ष से अधिक होना चाहिए। नया उद्योग स्थापित करने हेतु एवं पूर्व से स्थापित सूक्ष्म खाद यूनिटों के उन्नयन हेतु सहायता दी जाएगी। आवेदक के पास स्वयं का भू-स्वामित्व अधिकार होना चाहिए। एक परिवार से एक ही व्यक्ति को लाभ प्राप्त हो सकेगा। प्रोप्राइटर संस्था व पार्टनरशिप संस्था पात्र होगी। यूनिट की लागत का 35 प्रतिशत क्रेडिट लिंक्ड अनुदान अधिकतम 10 लाख रुपए तक दिया जा सकेगा।
जरूरी दस्तावेज
आवेदक के पास आधार कार्ड, पेन कार्ड, मार्कशीट ,कोटेशन मशीनरी इनकम टैक्स रिटर्न तीन साल का, जमीन के दस्तावेज, बैंक की पास बुक की छाया प्रति, बिजली का बिल आदि।
अनुदान हेतु यूनिट
योजना के तहत सभी प्रकार के प्रसंस्करण इकाइयों पर अनुदान का प्रावधान है। जिसमें फल उत्पाद के अंतर्गत आम अचार, अमचूर, जूस इत्यादि अमरूद जैली, जेम, आंवला, नींबू का अचार, मार्मलैंड, पाउडर इत्यादि। वहीं सब्जी उत्पाद में टमाटर केचप, ड्राय टोमेटो, मिर्च सॉस, ड्राय चिली पाउडर, करेला जूस, आलू चिप्स इत्यादि। मसाला उत्पाद में हल्दी, धनिया, मिर्च पाउडर, अदरक सोंठ, ड्राय प्याज, लहसुन पेस्ट, अचार।
अनाज उत्पाद
इस श्रेणी में आटा मिल, दाल मिल, आटा चक्की, पोहा मिल, पल्वराइज मिल, गीला मसाला व गीली दाल पीसने वाली चक्की, धान मिल आदि।
अन्य उत्पाद
इन सबके अलावा पापड़, पास्ता, नमकीन, कुरकुरे, टेस्टी, ब्रेड, टोस्ट, साबूदाना उद्योग, बरी, गुड़, तेल मिल, पेठा, गजक, चिक्की, पशु/ पोल्ट्री आहार, मछली, पोल्ट्री, मांस फ्रीजिंग, मिल्क प्लांट, पनीर उद्योग, घी उद्योग, एलोवेरा प्लांट आदि से संबंधित इकाइयों के लिए अनुदान का प्रावधान है।
इस योजना से संबंधित विस्तृत जानकारी परियोजना अधिकारी उद्यान कार्यालय के मोबाइल न. 9406779981 और 9826645763 तथा 7999053692 एवं 8962738465 पर संपर्क कर प्राप्त की जा सकती है।