परिवहन विभाग ने ऑटो रिक्शा विनियमन योजना लागू की
भोपाल
प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में अब इलेक्ट्रानिक रिक्शा या सीएनजी, बायो इंधन से संचालित ऑटो रिक्शों का पीला हुड और ग्रीन बॉडी होगी वहीं पेट्रोल-डीजल से संचालित ऑटो रिक्शा पीले हुड और कॉली बाडी के होंगे। वहीं शहरों के अलावा अन्य क्षेत्रों में पीले हुड और लाल बॉडी वाले रिक्शे चलते नजर आएंगे। इन ऑटो रिक्शे मेें म्यूजिक सिस्टम लगाने पर उसे जारी अनुज्ञापत्र निरस्त कर दिया जाएगा तथा उसे पुन: नवीन परमिट जारी नहीं किया जाएगा। परिवहन विभाग ने प्रदेशभर में ऑटो रिक्शा संचालन के लिए ऑटो रिक्शा विनियमन योजना लागू कर दी है।
अब तीन सवारियों की बैठक क्षमता के लिए ऑटो रिक्शा को परमिट जारी किए जाएंगे। जबकि तीन पहियो वाली सुसज्जित और अनुरक्षित चार हजार वाट तक की विद्युत शक्ति के विशेष प्रयोजन बैटरी वाले ई रिक्शा को बिना परमिट के ही प्रदेश में संचालित किया जा सकेगा। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में ऑटो रिक्शा को परमिट जारी करने में सीएनजी चलित ऑटो रिक्शा को प्राथमिकता दी जाएगी। स्थाई परमिट एमपीएमवीआर 49 में जारी होगा और यह पांच वर्ष के लिए वैध होगा। अस्थाई परमिट चार माह तक की अवधि के लिए जारी किए जाएंगे। परमिट जारी करने या नवीनीकरण के लिए फीस मध्यप्रदेश मोटरयान नियम के अनुसार ली जाएगी।
ई-रिक्शा बिना परमिट दौड़ेंगे
प्रदेश में परिवहन विभाग की इलेक्ट्रानिक वाहन नीति में ई वाहनों को पंजीयन शुल्क तथा मोटरयान कर में छूट प्रदान की गई है इसलिए इन वाहनों को परमिट के लिए आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी।
ओवरलोडिंग पर एक हजार रुपए जुर्माना
निर्धारित क्षमता से अधिक यात्रियों का परिवहन करते पाए जाने पर एक हजार रुपए तक जुर्माना होगा। दूसरी बार गलती की तो परमिट निरस्त होगा। सभी वैध दस्तावेजों को रखना होगा। चलाते समय मोबाइल का उपयोग नहीं कर सकेंगे। धूम्रपान और नशे में वाहन नहीं चला सकेंगे। यातायात नियमों के उल्लंघन पर चालक का लाइसेंस छह माह के लिए निलंबि होगा। अधिक गति, नशे में वाहन चलाने पर 6 माह के लिए चालक का लाइसेंस निरस्त किया जाएगा।
तय मार्ग पर ही चल सकेंगे ई रिक्शा
क्षेत्रीय परिवहन अधिकाररी द्वारा ऑटो रिक्शा के संचालन के लिए शहरी क्षेत्र तथा गैर शहरी क्षेत्र का निर्धारण किया जाएगा। ई रिक्शा स्वामी को निर्धारित मार्ग और क्षेत्र में ही वाहन संचालन करना होगा। ई रिक्शा पर एक वर्गफुट के गोलाकार में सफेद पृष्ठभूमि में लाल अक्षरों से रुट क्रमांक ऑटो स्टैंड का विवारण और रुट का विवरण प्रदर्शित करना होगा।
शहर-गैर शहरी क्षेत्रों के लिए अलग-अलग परमिट
शहरी और गैर शहरी क्षेत्रों के लिए अलग-अलग परमिट और कलर कोड होगा। परमिट पर संचालन के लिए अलग से रंग कोडिंग दी जाएगी। कोडिंग का उल्लंघन करने पर ऑटो रिक्शा का परमिट रद्द कर दिया जाएगा। मोटरयान अधिनियम की शर्तो के उल्लंघन पर ऑटो रिक्शा का परमिट निरस्त किया जा सकेगा।
तीन से ज्यादा यात्री बिठाए तो परमिट होगा निरस्त
ऑटो रिक्शा का संचालनप केवल अनुबंध गाड़ी के रुप में किया जाएगा। यदि कोई ऑटो रिक्शा स्टेट कैरिज के रुप मेंं संचालित होता पाया गया और ऑटो रिक्शा में तीन से अधिक यात्रियों का वाहन नहीं किया जाएगा। यदि कोई ऑटो रिक्शा तीन से अधिक यात्रियों को ले जाते पाया गया तो ऐसे ऑटो रिक्शा को जारी किया गया परमिट रद्द कर दिया जाएगा।
मोडिफिकेशन कराया तो परमिट निरस्त
ई रिक्शा में किसी प्रकार का मोडिफिकेशन नहीं कराया जा सकेगा। अतिरिक्त सीट भी नहीं लगवाई जा सकेगी, म्यूजिक सिस्टम नहीं लगवाया जा सकेगा। ऐसा करने पर परमिट निरस्त हो जाएगा।